सुदर्शन टुडे राजगढ़
राजगढ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन – 2024 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। इसके साथ ही राजगढ लोकसभा क्षेत्र में नामांकन जमा करने एवं मतदान का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने सभी से आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन नियमों का पालन करने की अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि घोषित करने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पत्रकारों की बैठक ली गई। बैठक में निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने बताया की घोषित कार्यक्रम अनुसार 12 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रैल को की जाएगी। 22 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा तथा मतगणना की तिथि 4 जून को निर्धारित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने बताया कि राजगढ लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। जिनमें राजगढ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ, ब्यावरा, राजगढ, खिलचीपुर एवं सारंगपुर, गुना जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र चाचौडा एवं राघौगढ तथा आगर मालवा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र सुसनेर शामिल है। राजगढ जिले के पांचो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 11 लाख 56 हजार 958 मतदाता है। जिनमें 5 लाख 90 हजार 349 पुरूष, 5 लाख 66 हजार 599 महिला एवं 10 थर्ड जेण्डर मतदाता हैं। पांचो विधानसभा क्षेत्र में 1378 मतदान केन्द्र है। चाचौडा, राघोगढ एवं सुसनेर विधानसभा अंतर्गत 7 लाख 12 हजार 829 मतदाता हैं। जिनमें 3 लाख 70 हजार 83 पुरूष, 3 लाख 42 हजार 733 महिला एवं 13 थर्ड जेण्डर मतदाता शामिल हैं। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में 858 मतदान केन्द्र होंगे। समूचे लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख 69 हजार 787 है। जिनमें 9 लाख 60 हजार 432 पुरूष एवं 9 लाख 9 हजार 332 महिला तथा 23 थर्ड जेण्डर मतदाता हैं। सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 2236 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की। साथ ही कहा कि निर्वाचन से संबंधित अन्य नियमों का भी गंभीरता से पालन किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई नियम विरूद्ध अथवा आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की भी सभी से अपेक्षा की। कलेक्टर ने कहा की किसी भी तरह के राजनैतिक अथवा सामूहिक आयोजन बिना अनुमति के न किए जाएं। संपत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही समय-समय पर जारी निर्देश के पालन पर भी सभी ध्यान दें। कलेक्टर ने बताया की निर्वाचन गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के लिए जिले में राउण्ड द क्लॉक कंट्रोल रूम प्रभावशील रहेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा ने कहा कि किसी भी नियम विरूद्ध गतिविधि की तत्काल सूचना दी जाए, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी सक्रियता से कार्यवाही करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मण्डराह भी मौजूद थे।