सुदर्शन टुडे गुना।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गुना दिनेश सावले द्वारा पुलिस थाना केंट जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 07 दिवस की अवधि में दावे प्रस्तुत न करने की दशा में जप्तशुदा वाहनों को राजसात कर नीलामी/निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी ।प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस थाना केन्ट जिला गुना के इस्तगासा क्रमांक वर्ष 2020 से 1 लगायत 19 व 21 व वर्ष 2022 के इस्तगासा क्रमांक 1 लगायत 4 में धारा 25 पुलिस एक्ट में जप्तशुदा बेदावा सामग्री दो पहिया वाहन विभिन्न कम्पनियों के क्रमश: 215 नग, पुलिस थाना बजरंगगढ़ जिला गुना के इस्तगासा क्रमांक 2/23 में धारा 25 पुलिस एक्ट में जप्तशुदा सामग्री दो पहिया वाहन विभिन्न कम्पनियों के क्रमशः 06 नग, पुलिस थाना कोतवाली गुना, जिला गुना के इस्तगासा क्रमांक 1/20 , 2/20 , 3/20 , 4/20 , 5/20 , 6/20 7/20 8/20 9/20 , 10/20 11/20 , 12/20 13/20 , 14/20 में धारा 25 पुलिस एक्ट में जप्तशुदा सामग्री दो पहिया वाहन विभिन्न कम्पनियों के क्रमशः 198 नग, वाहन जरजर एवं कबाड़ हालत में है, जो काफी समय से कण्डम की स्थिति में थाना प्रांगण में रखे हुये है।
उक्त कुल जप्तशुदा वाहन 419 नग धारा 25 पुलिस एक्ट में है इन वाहनों के स्वामित्वधारियों/दावाधारको को आम इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र जारी दिनांक से 07 दिवस तक की अवधि के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में स्वयं/अभिभाषक के माध्यम से मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर अपने स्वामित्व एवं दावा अधिकार प्रस्तुत किये जा सकते है। सूचना पत्र जारी दिनांक से 07 दिवस की अवधि में दावे प्रस्तुत न करने की दशा में उक्त जप्तशुदा वाहनों को राजसात कर नीलामी/निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले दावा अधिकार संबंधी आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।