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सड़क हादसे में महिला की घटना स्थल पर हुई मौत देर रात इलाजरत बच्चे की भी मौत 

सुदर्शन टुडे राहुल गुप्ता दमोह

दमोह – केंद्र सरकार द्वारा रोड़ दुर्घटना विधेयक बिल पारित किया गया था जिसमें दुर्घटना होने पर ड्राइवर को ₹700000 एवं कर 10 साल का कारावास होना तय था लेकिन वाहन चालकों की हड़ताल के बाद फिलहाल यह बिल ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है और देखने में आया कि दमोह के के पालंदी चौराहा ओवर ब्रिज पर आज एक महिला बस दुर्घटना का शिकार हुई, सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पथरिया फाटक ओबर ब्रिज के समीप बाइक सवार दंपति और बच्चे को एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार महिला हीराबाई और बच्चा आदित्य को इलाज के लिए 108 की मदद से दमोह जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने महिला का चैकअप उपरांत मृत घोषित कर दिया, तो वहीं बच्चे का इलाज जारी था और देर रात बच्चे की भी मौत हुई कि दंपति सागौनी कला से मैनवार जा रहे थे, तभी बस ने पथरिया फाटक ओवर ब्रिज के पास जोरदार टक्कर मार दी। जिससे महिला की मौत हो जाने पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बस को पुलिस ने फिलहाल कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

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