Sudarshan Today
Pandurnaमध्य प्रदेश

स्कूली समय पर भारी वाहनों पर रोक पांढुरना जिला कलेक्टर आदेश जारी

 

सुदर्शन टुडे,अक्षय बालपांडे,पांढुरना

पांढुरना जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी पांढुरना शहर से सुबह 8-00 बजे से 12-00 तक शाम 4-00 बजे से 8-00 बजे तक भारी वाहन रहेंगे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

जिसमे भारी वाहनों के आवा गमन से घटना घटित होने की संभावना जताई गई पुलिस अधीक्षक पांढुरना द्वारा कार्य योजना प्रेषित की गई दंड संहिता 1973 की धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर पांढुर्णा द्वारा प्रभावशील किया जाना आवश्यक माना गया है आदेश कर 2024 को आगामी आदेश तक

प्रभावशाली रहने के संबंध में कलेक्टर पांढुरना द्वारा आदेशों को तत्काल लागू करते हुए व्यवस्था को सुचारू रूप से बने की निर्देश दिए गए हैं शहर में स्कूली छात्रों सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को दृष्टिकोण पांढुरना कलेक्टर द्वारा यह आदेश तत्काल लागू करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ताकि शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से सुव्यवस्थित परिपालन में आम जनता को भारी वाहनों की परेशानी से निजात एवं छात्रों की सुरक्षा दृष्टिकोण से मानते पुर्व सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक संगठन द्वारा इस मांग को मानव जीवन के लिए अति आवश्यक मानते हुए पांढुरना कलेक्टर द्वारा यथाशीघ्र आदेश पालन करने के लिए निर्देशित किया गया एवं आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कलेक्टर धारा अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई के भी आदेश संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पत्रों के माध्यम से संबंधित सभी विभागों को अधिकारियों को निर्देशित करते हुए देखने में आ रहा है।

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