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मध्य प्रदेश

मतगणना के दौरान कानून व्‍यवस्‍था की दृष्टि से कलेक्‍टर ने जारी किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश

सुदर्शन टुडे गुना

3 दिसंबर को सुबह 6:00 बजे से मत करना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा आदेश

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु दिनांक 17 नवम्‍बर 2023 को मतदान उपरांत ईव्‍हीएम मशीनों को शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय गुना में दृढ़ कक्ष (स्‍ट्रांग रूम) कायम करते हुये विधानसभा क्षेत्र 028-बमौरी, 029 -गुना, 030-चांचौडा, 031-राघौगढ़ की ईव्‍हीएम मशीनें मतगणना दिनांक 03 दिसम्‍बर 2023 तक के लिये सुरक्षित संग्रहित रखी गई है। उक्‍त मतदान की मतगणना दिनांक 03 दिसम्‍बर 2023 को शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय गुना परिसर क्षेत्र में कराई जाना है, मतगणना के दौरान कानून व्‍यवस्‍था बनाये रखने तथा व्‍यवस्थित रूप से मतगणना कराई जाना आवश्‍यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्‍डाधिकारी श्री तरूण राठी द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना सुचारू रूप से संपन्‍न कराये जाने हेतु मतगणना के दौरान प्रतिबंधित आदेश पारित किये गये हैं। जारी आदेश अनुसार -शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय गुना परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र (पी.जी. कॉलेज रोड पर डॉ. अम्‍बेडकर चौराहा के पास से आकाशवाणी केन्‍द्र के आगे पी.जी. कॉलेज की ओर तक) में वाहनों (शासकीय वाहनों को छोड़ कर) के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुये निषेधित क्षेत्र घोषित किया गया है।शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय गुना परिसर के 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होगें और न ही आवाजाही करेंगे।शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय गुना परिसर में किसी भी व्‍यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट- मोबाइल फोन, स्‍मार्ट घड़ियाँ, ब्लूटूथ डिवाइस, हेड फोन, पेन/ बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय गुना परिसर या मतगणना भवन में धूम्रपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्‍बाकू), माचिस, लाईटर, ज्‍वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज़, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्‍यादि ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। जारी आदेश मतगणना दिनांक 03 दिसम्‍बर 2023 को प्रात: 06:00 बजे से मतगणना समाप्‍ति‍ तक प्रभावशील रहेगा।

 

 

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