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साहूकारों का डंस झेलते किसान मजदूर कर्मचारी

गुना जिला ब्यूरो योगेंद्र शर्मा सुदर्शन टुडे।

मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश साहूकार अधिनियम के तहत नहीं हुई आज तक कोई कार्रवाई गुना जिलों में मध्य प्रदेश सहित प्रदेश के कई जिलों में साहूकारों के कारण मजदूर किसान एवं कर्मचारी सहित मध्यम वर्गीय व्यापारियों एवं आम लोगों का परिवार का परिवार या तो अपने आप को मौत के घाट उतार चुका है या फिर साहूकारों के डर कारण अपना जिला अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुका है बता देना जरूरी होगा। कुछ साल पहले भोपाल राजधानी में साहूकारों से परेशान होकर एक परिवार ने अपने बच्चों सहित परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट आत्महत्या करके उतरना पड़ा था जिसमें व्यक्ति ने साहूकारों से परेशान होकर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर स्वयं सहित परिवार को खिला दिया था यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आने के बाद आदेश जारी किए गए थे प्रदेश भर में की सहुकारी एक्ट के अंतर्गत लोगों के परेशान करने वाले तथा कथित साहूकारों पर नकेल काशी जाए परंतु कुछ दिनों तक तो कुछ जिलों में कार्रवाई की गई वह भी सिर्फ नाम के लिए इसके बाद भी अवैध रूप से बिना लाइसेंस के सहुकारी का व्यवसाय करने वाले लोगों पर ना तो पुलिस प्रशासन द्वारा नकेल कसने का प्रयास किया गया और ना ही पुलिस प्रशासन ने साहूकारों से त्रस्ता लोगों के पक्ष में कदम उठाने की हिम्मत उठाई जिसके परिणाम स्वरूप अभी कुछ दोनों पूर्व उज्जैन में भी एक परिवार को अपने आप को आत्महत्या कर मौत के घाट उतारना पड़ा गुना जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में अलग-अलग तरीकों से साहूकारों द्वारा जरूरतमंद लोगों के खाली चेक स्टांप एवं हिंदी पर हस्ताक्षर कर कर पैसा देकर अपने जाल में फंसने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है ऐसा नहीं है की पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से साहूकार बे खोप तरीके से अवैध बिना लाइसेंस के सहुकारी का कारोबार कर रहे हैं तो वहीं धारा 138 साहूकारों का वसूली एजेंट बनकर रह गया है यदि किसी व्यक्ति द्वारा 10, 20,या फिर 50हजार रूपये आवश्यकता के लिए या फिर परिवार में किसी का बीमारी का इलाज करने के लिए जाते हैं तो साहूकार खाली चेक एवं स्टांप पेपर लेकर रख लेते हैं और अनाप-शनाप 5 से लेकर 25% तक ब्याज लगाकर पैसा वसूली कर रहे हैं पैसे ना देने की स्थिति में चेक में चार गुना पैसा भर के चेक बाउंस करते हैं और फिर न्यायालय में लगाकर व्यक्ति को परेशान किया जाता है इस मामले में यदि बात की जाए कोरोना महामारी के समय वर्ष 2020 में पूरे गुना जिले में 246 धारा 138 के प्रकरण न्यायालय में लगाए गए थे तो वही वर्ष 2021 में यह प्रकरण डबल हो गए 479 प्रकरण तो वही बात की जाए 2022 की तो इसकी संख्या बढ़कर 931 हुई और आज 2023 की अगर हम बात करें तो 1026 प्रकरण पूरे गुना जिले में न्यायालय में लंबित है इस मामले में एक संगठन द्वारा एक युवा संगठन द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया था जिसमें तात्कालिक कैलेक्टर भास्कर लक्षाकर के निर्देश मैं फाइल आगे बढ़ी और साहूकारों को नोटिस जारी करते हुए तलब किया गया और जानकारी ली गई लाइसेंस संबंधी परंतु कुछ साहूकार तो उपस्थित हुए और क्यों ने नोटिस को रद्दी का टुकड़ा समझ कर कलेक्टर के नोटिस को नजर अंदाज किया वही कलेक्टर के जाने के बाद मामला ठंडा पड़ गया और गुना जिला मुख्यालय सहित साहूकारों का दंश झेल रहे लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले सुसाइड करने की कोशिश की यह मामला एक दो नहीं है कई मामले हैं कई पीड़ित लोगों ने तो नाम दर्ज साहूकारों के प्रकरण दर्ज कराने हेतु कुछ व्यक्ति ने आवेदन दिया जिसकी जांच गुना शहर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है परंतु पीड़ितों के बयान दर्ज होने के बाद भी आज तक साहूकारों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत पुलिस ने नहीं उठाई है। वही 2022 में केंट थाने में सहुकारो के खिलाफ साहूकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था परंतु वह भी आज दिनांक तक ठंडा बस्ती में पड़ा हुआ है ना तो पुलिस में आवेदन देने के बाद पुलिस द्वारा पीड़ित लोगों की मदद करना उचित समझा जाता है और ना ही साहूकारों पर किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज करना जबकि सहकारी अधिनियम के अनुसार साहूकारों को लाइसेंस लेना अनिबारया होता है साथी यह शर्त भी रखी जाती है नियम अनुसार 15% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाना न्याय उचित समझा गया है इससे अधिक ब्याज लेने पर साहूकारों का लाइसेंस बिल निलंबित करने का प्रावधान है परंतु गुना जिला मुख्यालय सहित जिले भर में अनाप-शनाप तरीके से साहूकार का चांदी काटना बदसतुरा जारी है और पीड़ित 138 धारा का प्रकरण दर्ज होने के बाद न्यायालय के चक्कर लगाने मजबूर है

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