Sudarshan Today
बैतूल

मध्यप्रदेश की शराब नीति को खराब नीति बनाने पर तुला है आबकारी विभाग

सुदर्शन टुडे समाचार जिला ब्यूरो चीफ रामेशवर लक्षणे बैतूल

बैतुल गंज की दुकाने धार्मिक स्थल से 100 मि. के दायरे मे..

बैतुल गंज शराब दुकान के पास अखाड़ा,, आबकारी विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा। जैन मंदिर भी थोड़े दूरी पर है वही पे कही सालो से शराब की दुकान संचालित है वहा के दुकानदारों का केहना है कि सुबह जब दुकान खोलने आते है तो शराब की बोतलें पड़ी रहती है और कोई अधिकारी ध्यान नही देता है बैतूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में फरवरी माह को हुई कैबिनेट बैठक में नई शराबनीति को मंजूरी दी गई थी. नई नीति में शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी अहाते और शॉप बार बंद करने का फैसला किया है. मध्य प्रदेश की नई शराब नीति एक अप्रैल 2023 से लागू तो हो गयी। परन्तु वर्तमान समय मे आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को नियमो का ज्ञान नही हो पाया। य्या नियमो का ज्ञान होने के बाद भी जानबूझकर शिवराज सरकार की नई आबकारी नीति को पलीता लगाने का काम आबकारी विभाग द्वारा किया जा रहा। और बदनामी भाजपा सरकार को झेलनी पड़ रही हैं।इन दुकानों का धार्मिक स्थलों से दूरी का हो माप जिले में आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली को हर कोई जानता और भली भांति समझता है। जिसके कारण सरकार द्वारा आम जनता को दी जाने वाली राहत उन्हें नही मिल पा रही तो किस काम की ऐसी आबकारी नीति। वर्तमान में बेतुल गंज की शराब दुकाने पूर्व की भांति यथा स्थान पर संचालित हो रही। जिसका संचालन होने के पूर्व आबकारी विभाग के जिम्मेदारों ने आबकारी नीति 2023 का पालन करते हुवे दुकान के आस पास के धार्मिक स्थलों और स्कूलो की दूरी नापना मुनासिब नही समझा और ठेकेदारों को अपनी मर्जी से दुकान का संचालन करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब वही दुकान नीति नियम को मुह चिड़ा रहे और मज़े से आहता चलाकर अपना व्यवसाय कर रहे है। जिनके इस कामो में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग भी उनके लिए मददगार साबित होता नजर आ रहा। जिससे भाजपा सरकार की छवि जनता की नजर आए दिन खराब होते नजर आ रही है।क्या कहती नई शराब नीति नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू है.नई शराब नीति में प्रदेश के सभी शराब के अहाते बंद करने का फैसला किया गया था. प्रदेश में कोई अहाता नहीं चलेगा. अहातों के अलावा सभी शॉप बार भी बंद किए जाएंगे. मदिरा की दुकानों पर बैठ कर किसी को भी शराब पीने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानों का दायरा 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर किया गया है।

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