संवाददाता- संकल्प मिश्रा
खाने की छोटी से छोटी सामग्री का भी बिल अब ग्राहकों को मिलना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने बीते अक्टूबर में ही निर्देश जारी कर दिए थे कि चाय ,पोहा ,कचोरी , चाऊमीन से लेकर पानी पताशे वालों तक को ग्राहक को बिल देना जरूरी होगा। बिल पर एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर लिखा होना अनिवार्य होगा। खाद्य औषधि विभाग ने 3 महीने अभियान चलाकर थोक बंद लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी किए। इसके चलते जिले में करीब 12000 लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मैं से 4000 के करीब 2021 में ही जारी कर दिए गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ एस एस ए आई ) के यहां मापदंड 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुके हैं।