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मध्य प्रदेशशाजापुर

नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले को किया 20 वर्ष के कारावास व अर्थदंड से दंडित 

 

 

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू पिता बाबूलाल सौराष्ट्रीय (21) निवासी दशहरा मैदान जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(र)(पप)/6 एवं धारा 5(स्)/6 में दोषी पाते हुये प्रत्येक धारा में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रू अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रू अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि पीडिता के पिता ने पुलिस थाना बेरछा में 24 फरवरी 2020 को सूचना दी कि उनकी पुत्री सुबह घर से परीक्षा देने का बोलकर घर से निकली थी जो वापस नहीं आई। पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई। जांच उपरांत पुलिस ने दिनांक 18 सितंबर 2020 को पीडिता को झालोद (गुजरात) से बरामद किया तो पीडिता ने बताया कि राजेन्द्र सौराष्ट्रीय उसे बहला फुसलाकर शाजापुर से गुजरात ले गया। इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। थाना बैरछा के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।

 

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