रायसेन।माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज द्वारा आरोपी जुबेर ऊर्फ जुबेद खान आयु 33 वर्ष ,सबीला ऊर्फ रमा आयु 31 वर्ष को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए आरोपीगण को क्रमश:10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।साथ ही
6200-6200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक घटना 5 फरवरी 2015 की है।रायसेन जिले के थाना मण्डीदीप में अभियोक्त्री के पिता द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री के गुम हो जाने की इस आशय की सूचना दी गई कि 4 फरवरी
2015 को उसकी लड़की अभियोक्त्री स्कूल गई थी ।जो घर वापस नहीं आई। अभियोक्त्री को कोई बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर थाना मण्डीदीप में गुम इंसान सूचना लेख की गई ।वहीं अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। लगभग तीन वर्ष बाद अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसकी माता को सौंपा गया। अभियोक्त्री ने बताया कि वह घर से स्कूल के लिए पढने के लिए घर निकली थी। जैसे ही वह मंगलबाजार जोड में बस से उतरी कि नयापुरा मंडीदीप के जुबेद और उसकी औरत सबीला उर्फ रमा तिगडा में खडे थे।, रमा उससे बोली कि उसका पेट दर्द कर रहा है उसके साथ भोपाल चल। जुबेर भी बोला कि पेट दर्द कर रहा है अभी लौटकर आ जाएंगे। उसने मना किया कि उसकी मम्मी चिल्लाएगी तो वह बोले कि उन्होंने उसकी मम्मी से पूछ लिया है, वह नहीं चिल्लाएगी। उनका विश्वास कर बस में बैठ कर भोपाल बस स्टेंड तक गई। जुबेर पोहा जलेबी लाया, उसने पोहा जलेबी खाई, इसके बाद कोटा राजस्थान पहुंच गए। उसने दोनों से कहा कि उसकी मम्मी चिंता करेंगी।उसे घर पहुंचाओ तब दोनों बोले कि अब कहीं नहीं जाएगी यही रहेगी। वह घर फोन लगा रही थी तो फोन जुबेर ने छुडा लिया था। वह घर की बात करती थी तो मारपीट भी करता था।उसेजान से मारने की धमकी देता था। तीन वर्ष तक जुबेर खान ने उसे पत्नी की तरह बना कर रखा। उसके साथ बुरा काम करता रहा। जुबेर खान का साथ उसकी पत्नी सबीला बी उर्फ रमा भी देती थी। इन दोनों की धमकी के कारण वह किसी से बोल नहीं सकती थी। जब ये दोनों बाहर जाते थे तो कमरे में उसे बंद कर देते थे।
पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया। अनुसंधान पूरा कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को अभियोक्त्री के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपीगण को नाबालिग लड़की के अपहरण एवं उसके साथ रेप की घटना कारित करने एवं डराने धमकाने व जुबेर की पत्नी सबीला ऊर्फ रमा को उनके इस दुष्कर्म के अपराध में सहयोगी होने के आरोपों को प्रमाणित पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया। इसके अतिरिक्त अन्यी आरोपो को भी प्रमाणित पाते हुये अभियुक्तगण को अन्य आरोपो में भी तीन माह से लेकर पांच वर्ष तक के कठोर कारावास का दण्डादेश सुनाया गया।
नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे बंधक किया जबरन रेप करने वाले दुष्कर्मी को मजिस्ट्रेट ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा ,ठोंका जुर्माना, मदद करने वाले आरोपी की पत्नी को भी भुगतनी होगी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
रायसेन।माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज द्वारा आरोपी जुबेर ऊर्फ जुबेद खान आयु 33 वर्ष ,सबीला ऊर्फ रमा आयु 31 वर्ष को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए आरोपीगण को क्रमश:10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।साथ ही
6200-6200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक घटना 5 फरवरी 2015 की है।रायसेन जिले के थाना मण्डीदीप में अभियोक्त्री के पिता द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री के गुम हो जाने की इस आशय की सूचना दी गई कि 4 फरवरी
2015 को उसकी लड़की अभियोक्त्री स्कूल गई थी ।जो घर वापस नहीं आई। अभियोक्त्री को कोई बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर थाना मण्डीदीप में गुम इंसान सूचना लेख की गई ।वहीं अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। लगभग तीन वर्ष बाद अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसकी माता को सौंपा गया। अभियोक्त्री ने बताया कि वह घर से स्कूल के लिए पढने के लिए घर निकली थी। जैसे ही वह मंगलबाजार जोड में बस से उतरी कि नयापुरा मंडीदीप के जुबेद और उसकी औरत सबीला उर्फ रमा तिगडा में खडे थे।, रमा उससे बोली कि उसका पेट दर्द कर रहा है उसके साथ भोपाल चल। जुबेर भी बोला कि पेट दर्द कर रहा है अभी लौटकर आ जाएंगे। उसने मना किया कि उसकी मम्मी चिल्लाएगी तो वह बोले कि उन्होंने उसकी मम्मी से पूछ लिया है, वह नहीं चिल्लाएगी। उनका विश्वास कर बस में बैठ कर भोपाल बस स्टेंड तक गई। जुबेर पोहा जलेबी लाया, उसने पोहा जलेबी खाई, इसके बाद कोटा राजस्थान पहुंच गए। उसने दोनों से कहा कि उसकी मम्मी चिंता करेंगी।उसे घर पहुंचाओ तब दोनों बोले कि अब कहीं नहीं जाएगी यही रहेगी। वह घर फोन लगा रही थी तो फोन जुबेर ने छुडा लिया था। वह घर की बात करती थी तो मारपीट भी करता था।उसेजान से मारने की धमकी देता था। तीन वर्ष तक जुबेर खान ने उसे पत्नी की तरह बना कर रखा। उसके साथ बुरा काम करता रहा। जुबेर खान का साथ उसकी पत्नी सबीला बी उर्फ रमा भी देती थी। इन दोनों की धमकी के कारण वह किसी से बोल नहीं सकती थी। जब ये दोनों बाहर जाते थे तो कमरे में उसे बंद कर देते थे।
पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया। अनुसंधान पूरा कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को अभियोक्त्री के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपीगण को नाबालिग लड़की के अपहरण एवं उसके साथ रेप की घटना कारित करने एवं डराने धमकाने व जुबेर की पत्नी सबीला ऊर्फ रमा को उनके इस दुष्कर्म के अपराध में सहयोगी होने के आरोपों को प्रमाणित पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया। इसके अतिरिक्त अन्यी आरोपो को भी प्रमाणित पाते हुये अभियुक्तगण को अन्य आरोपो में भी तीन माह से लेकर पांच वर्ष तक के कठोर कारावास का दण्डादेश सुनाया गया।