सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन
मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 में हुआ संसोधन
खरगोन मप्र में एक नया अध्यादेश लागू हुआ है। यह अध्यादेश मप्र नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 और नपा अधिनियम 1961 में संसोधन करता है। अब सार्वजनिक सड़कों और खुले स्थानों पर मवेशियों व अन्य पशुओं को छोड़ने पर 1 हजार रुपये तक नगर पालिका दंड कर सकती है। 1 नवम्बर 2022 को जारी अध्यादेश के भाग 1 के अनुसार जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क या स्थान पर खुला छोड़ता है या बांधता है। जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है, संपत्ति को नुकसान होता है, लोक यातायात में बाधा पहुँचती है, संकट उत्पन्न होता है या न्यूसेंस क्रिएट होता है तो 1 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा।
कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने 31 अक्टूबर व इससे पूर्व की टीएल बैठक में ही नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल को नगर को मवेशियों सहित अन्य पशुओं से मुक्त करने के निर्देश दिए है। एक सप्ताह तक लगातार कार्यवाही के बाद भी अगर नगर की सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर मवेशी या अन्य पशु पाये जाए तो 1 हजार रुपये तक दंड करने के निर्देश है। इसके पालन में नगर पालिका द्वारा लगातार 2 दिनों से मवेशियों को धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिका सीएमओ श्रीमती पटेल ने बताया कि नगर को मवेशियों से मुक्त रखने के लिए कार्यवाही की जा रही है। नपा द्वारा इन दिनों जो भी पशु या मवेशी सड़को व सार्वजनिक स्थानों पर मिलने पर कार्यवाही की जा रही है। इस दौर में पशुओं व मवेशियों की कानों में टैगिंग भी की जा रही है। इससे मालिकांे की पहचान के साथ ही पूरा डेटा एकत्रित किया जा रही है। इससे पहले कार्यवाही की भी जानकारी मिल जाएगी। जिससे दंड करने में आसानी होगी। यदि किसी पशु पालक द्वारा इस कार्य मंे बाधा उत्पन्न की जाती है तो शासकीय कार्य मंे बाधा तक कि कार्यवाही की जाएगी।