रमाकांत चंद्रवंशी ब्यूरो चीफ अनूपपुर
अनूपपुर /पुष्पराजगढ़ मुख्यालय थाना राजेंद्र ग्राम मैं दिनांक 12/8/ 2022 को प्रार्थिनी रेमुन बाई पति इतवारी दास महरा ग्राम बहपुर तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर निवासी द्वारा लिखित शिकायत पत्र पेश कर न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी आपबीती बताया और कहा कि रैमुन बाई पिता स्वर्गीय नारायण महरा के नाम पर बिना किसी दस्तावेज के स्टांप पेपर विक्रेता मुन्ना लाल गुप्ता ने साजिश पूर्वक स्टांप 10 /का जारी किया था जिसमें कूट रचित तरीका से फर्जी रूप से शपथ करता के नाम से ग्राम बेलगंवा की भूमि आराजी खसरा नंबर 267/3 रकवा 0. पॉइंट 472 हेक्टेयर के अंश भाग जीरो पॉइंट 300 हेक्टेयर भूमि को संपत पिता हुलसा के नाम पर बंटवारा नामांतरण करवाने में सहमति लिखाकर उसमें कूट रचित व छल पूर्वक शपथ कर्ता के अंगूठा निशानी बनाते हुए शपथ कर्ता के किसी दस्तावेज में चस्पा फोटो से दूसरा फोटो बनवा कर उसे शपथ पत्र में चस्पा कर विनोद कुमार सिंह एडवोकेट शपथ आयुक्त राजेंद्र ग्राम ने मेघा प्रसाद चंद्रवंशी एडवोकेट व अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग कर शपथ पत्र साजिश पूर्वक दिनांक 21 /12/ 2009 को कोई भी दस्तावेज स्टांप विक्रेता के पास पेश नहीं किया और स्टांप में शपथ करने का अधिकार शपथ आयुक्त को नहीं है बल्कि मात्र न्यायालयीन कार्य हेतु शपथ पत्र निष्पादित कर सकते हैं उक्त कूट रचित तरीके से निष्पादित शपथ पत्र को यह भली-भांति जानते हुए कूट रचित तरीके से तैयार किया गया है जिससे प्रार्थीनी को क्षति कारित करने की आशा से तथा उक्त भूमि को हड़पने की नीयत से व्यवहार न्यायालय राजेंद्र ग्राम वर्ग 2 के रैमुनबाई बनाम बब्बी वगैरा के प्रकरण में प्रकरण क्रमांक 18 2021 में बब्बी बई पिता संपत महरा के प्रकरण में छल के नियत से उसे असल रूप में न्यायालय प्रायोजन में लगाया जा रहा है जो कभी भी प्रार्थी की किसी प्रकार के हानी पहुंचाया जा सकता है जिससे स्टांप वेंडर शपथ आयुक्त के रजिस्टर व रसीद व अंगूठे निशान कब्जे में लेकर जांच कर दोषियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर दंडित करने की मांग किया गया जिसकी प्रतिलिपि रजिस्टार उच्च न्यायालय जबलपुर एवं पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया है। लेकिन थाना राजेंद्र ग्राम द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं की गई पूछने पर पता चलता है कि जांच चल रही है।