*सुदर्शन टुडे के लिए खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट*
नगरीय निकाय निर्वाचन में जिले की 6 नगरीय निकायों में 13 जुलाई को मतदान सम्पन्न हुआ। मतदान के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशनुसार बुधवार को सुबह 9 बजे से जिले की सभी 6 नगरीय निकायों की मतगणना प्रारम्भ होगी। खरगोन नगरीय निकाय निर्वाचन की मतगणना की तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह मतगणना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतगणना कार्य मंे लगे अधिकारी कर्मचारियों, अभ्यर्थियों, मतगणना अभिकर्ता आदि के प्रवेश मार्ग और पार्किंग के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल, एसडीएम श्री मिलिंद ढोके नपा सीएमओ प्रियंका पटेल व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
तीन कक्षों में होगी मतगणना
मतगणना महाविद्यालय के पहली मंजिल के कक्ष क्रमांक-1 में वार्ड क्र. 1 से 11, कक्ष क्र. 2 में वार्ड क्र. 12 से 22 और कक्ष क्र. 3 में वार्ड क्र. 23 से 33 वार्डाे की मतगणना तीन कक्षों में 4 राउंड में होगी। मतगणना परिसर महाविद्यालय में प्रवेश दो मुख्य द्वार से होगा। गेट क्रमांक 1 से अभ्यर्थी और मतगणना अभिकर्ता का प्रवेश होगा। जबकि दूसरे द्वार से मतगणना कार्य मे लगे अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा मीडिया इंट्री सुनिश्चित करेंगे। जबकि पार्किंग के लिए नियत स्थान कृषि अनाज मंडी में रहेगी। सभी अपने-अपने वाहन लेकर मंडी में पार्क कर सकते हैं। मतगणना ड्यूटी में कर्मचारियों को मोबाईल, खाने के पैकेट, टिफिन आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
ये होंगे सहायक रिटर्निंग अधिकारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार ने 20 जुलाई को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निकाय निर्वाचन की मतगणना स्थल के लिए वार्डों में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया है। नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों में अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल वार्ड क्रमांक 1 से 11 तक, एसडीएम श्री मिलिंद ढोके वार्ड क्रमांक 12 से 22 तक तथा वार्ड क्रमांक 23 से 33 तक के लिए भीकनगांव एसडीएम सुश्री शिराली जैन को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।
मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन की मतगणना के दौरान मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि मतगणना परिसर में बनाये गये मीडिया सेंटर तक मीडियाकर्मी द्वारा मोबाइल/कैमरे/वीडियो कैमरा ले जाये जा सकेंगे। मीडियाकर्मियों को मतगणना हॉल में मोबाइल/कैमर/वीडियो कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इस प्रतिबंध में मीडियाकर्मी (प्रिंट/इलेक्ट्रानिक) भी शामिल रहेंगे। साथ ही पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मतगणना स्थल एवं मतगणना परिसर में जिले में नोडल अधिकारी (आईटी) मोबाईल रखे जाने के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।