Sudarshan Today
हरदा

जीएसटी विभाग ने वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टर्स, अस्पताल, निजी स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट और होटलों को जारी किए नोटिस 

हरदा से धीरज वर्मा की रिपोर्ट सुदर्शन टुडे हरदा

5 जुलाई तक जीएसटी में पंजीयन अथवा नामांकन कराना हुआ अनिवार्य । 

हरदा। मध्यप्रदेश सरकार जीएसटी टैक्स बढ़ाने और टैक्स चोरी की रोकथाम के उद्देशय से जीएसटी पंजीयन अथवा नामांकन का दायरा बढ़ाने की दिशा में जीएसटी कमिश्नर मध्यप्रदेश द्वारा समूचे प्रदेश में एक मुहिम शुरू की गई है जिसमे पंजीयन के लिए दायीं व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा रहे है । इसी क्रम में हरदा जिले में भी अपंजीकृत व्यापारियों का चिन्हांकन किया जा रहा है । और उन्हें नोटिस भेजे जा रहे है । अधिक जानकारी देते हुए जिले के जीएसटी अस्सिटेंट कमिश्नर श्री निर्मल परिहार ने बताया कि जीएसटी कमिश्नर महोदय के निर्देश पर सरकारी संस्थानों में सरकारी कॉलेज, औधोगिक केंद्र विकास निगम, रेल मंडल, विकास प्राधिकरण, गैर सरकारी संस्थानों में निजी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल,कोचिंग संस्थान, स्टेशनरी सप्लायर, अन्य सर्विस सेक्टर के व्यापारी जैसे विज्ञापन एजेंसी, केवल टीवी नेटवर्क, सेक्युरिटी सर्विसेज, वेयरहाउस, गोदाम, ट्रांसपोर्टर्स इत्यादि को चिन्हित किया जाकर पंजीयन/नामांकन लेने बाबत नोटिस जारी किए जा रहे है । हरदा जिले में ऐसे कई व्यापारी है जो बिना जीएसटी पंजीयन के व्यापार कर रहे है और शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे है। अभी हाल ही में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी निर्मल परिहार ने 50 से अधिक व्यापारियों को नोटिस जारी किए है, जिसमें वेयर हाउस संचालक, ट्रांसपोर्टर, अस्पताल, होटल , रेस्टोरेंट आदि शामिल है। इन्हें नोटिस जारी कर पूर्व के वर्षो की भी जानकारी मांगी जा रही है। जिसे लेेकर फर्जीवाड़ा करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यदि व्यापारियों द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया तो विभाग द्वारा एक पक्षीय आधार पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जिसका रुपरेखा तैयार कर ली गई है।bइन्हें लेना होगा जीएसटी नंबर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी निर्मल परिहार ने बताया कि जीएसटी कमिशनर से जारी सर्कुलर के अनुसार गोदाम संचालक, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस, स्टेशनरी प्रदायकर्ता, प्रिटिंग प्रेस, सिक्युरिटी सर्विस, केटिंन, विज्ञापन एजेंसी, समाचार पत्र, सीनेमा हाल, थ्रेटर, होर्डिंग विज्ञापन एजेंसी सहित इत्यादि व्यापारियों को 5जुलाई तक जीएसटी पंजीयन/नामांकन कराना अनिवार्य है।क्या कहता है प्रावधान जीएसटी अधिनियम की धारा – 24 में रजिस्ट्रेशन लेने की प्रक्रिया है जिसमे करयोग्य सेवाओं के प्रदाय पर एक वित्तीय वर्ष में रुपये 20 लाख से अधिक टर्नओवर पर पंजीयन लेना अनिवार्य है । वही गुड्स के मामले में टर्नओवर की लिमिट रुपये 40 लाख से अधिक है ।इनका कहना है -जीएसटी कमिश्रर महोदय द्वारा मई माह में टैक्स बेस को बढ़ाने के उद्देश्य से अपंजीकृत माल/सेवाओ या दोनों की आपूर्ति करने वाले सेक्टर के व्यवसायियों को चिन्हित कर पंजीयन/नामांकन किये जाने वाबत परिपत्र जारी किए गए। इन परिपत्रों में दिए गए निर्देशों के पालन में संवंधित सेक्टर्स के व्यापारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जा रहे है । साथ ही विगत वर्षों की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है । प्राप्त जानकारी के आधार पर विधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। निर्मल परिहार, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी।।

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