स्थान हरदा जिला हरदा
रिपोट धीरज वर्मा
मो। 9039914594
हरदा। रेरा नियमों का उल्लंघन करने वाले श्रीनगर काॅलोनी के काॅलेनाइजर/ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अग्रवाल की शिकायत म0प्र भू संपदा विनियामक प्राधिकरण से की है। शिकायतकर्ता किरण पति शैलेंद्र राठौर ने प्राधिकरण के सचिव को बताया कि भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण में बिना पंजीयन के श्रीनगर काॅलोनी के काॅलोनाइजर कृष्णमुरारी अग्रवाल द्वारा भूखंड एवं भवन विक्रय करने तथा शासकीय जमीन विक्रय कर दी गई है। उन्होंने बताया कि छीपानेर रोड पर श्रीनगर काॅलोनी नाम से काॅलोनाइजर कृष्णमुरारी अग्रवाल द्वारा एक काॅलोनी खसरा नंबर 21/11, 21/9, 21/10, 21/12, 21/6, 21/7, 21/8, 21/13, 10/3 पर ग्राम तथा नगर निवेश विभाग से स्वीकृत नक्शे के अनुसार कालोनी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह काॅलोनी निर्माण कार्य लंबे लगातार जारी हैं, जिसे वर्तमान समय तक नगर पालिका के हैंडओवर नहीं किया गया हैं।
काॅलोनाइजर द्वारा वर्ष 2016 में प्रदेश में लागू हुए भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 3(1) के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। साथ ही श्रीनगर काॅलोनी में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं।
कृष्ण मुरारी अग्रवाल द्वारा खसरा नंबर 10/3 जिसका कुल रकबा 0.040 हैक्टेयर है यानी लगभग 5200 स्क्वेयर फिट है। काॅलेनाइजर कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर षंडयंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर 34 लोगों को सरकारी जमीन बेच कर रजिस्ट्री कर दी गई है। उन 34 लोगों को बेची गई जमीन 10/3 खसरें में बताई गई है। जिसमें 31.913 स्क्वेयर फिट जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है।
यह, कि सरकारी जमीन काॅलोनाइजर के आसपास के खसरों से लगी हुई है। जिसका खसरा नंबर 10/1 एवं 10/2 शासकीय रकबे है। इन्हीं रकबों से लगी 10/3 की जमीन कृष्ण मुरारी अग्रवाल की है। उसी का फायदा उठाकर काॅलोनाइजर द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया हैं। शिकायतकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं को शासकीय जमीन बेचने, इनकम टैक्स चोरी करने की सुक्ष्मता से जांच की जाए एवं दोषी काॅलोनाइजर कृष्णमुरारी अग्रवाल के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।।