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16 जून से 15 अगस्त तक नदियों व जलाशयों में मत्स्याखेट प्रतिबंधित

सुदर्शन टुडे के लिए खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट

 

कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने अधिसूचना जारी कर जिले में मप्र नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3 (2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में बन्द्र ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया है। जारी अधिसूचना में छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लाया गया है। उन्हें छोड़कर इस अवधि में समस्त नदियों व जलाशयों में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन करना प्रतिबंधित किया है। नियमों को उल्लंघन करने पर मप्र मत्स्य क्षेत्र (संशोशन) अनिनियम 1981 की धारा (5) के तहत उल्लंघनकर्ता को 01 वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

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