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मंडला

नगर परिषद के सी एम ओ के द्वारा पदीय दायित्वों औऱ शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही बरतने पर किया निलंबित

सुदर्शन टुडे न्यूज जिला ब्यूरो चीफ हीरा सिंह उइके की रिपोर्ट

मंडला। जिले के नगर परिषद भुआ बिछिया में पदस्थ संजयबाबू घाटोडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बिछिया को शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही को लेकर निलंबित कर दिया गया।
वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक /477/ क्षेत्रीय शाखा-1/2024 जबलपुर, दिनांक 23 अप्रैल, 2024 कलेक्टर, जिला मण्डला के पत्र क्रमांक/लो.स.नि./2024/889 दिनांक 04/04/2024 में प्रतिवेदित किया गया है कि, संजयबाबू घाटोडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बिछिया जिला मण्डला द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया अंतर्गत संपत्ति विरूपण के कार्य में लापरवाही बरती गई है। कलेक्टर मण्डला द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के पश्चात भी उनके द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। श्री घाटोडे के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिछिया में पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है जिसमें प्रथम दृष्टया अनियमितताएं किया जाना पाया गया है। दिनांक 24/03/2024 को बिछिया तहसील के अंतर्गत ग्राम अंजनिया में एक सड़क दुर्घटना के कारण हादसा हुआ था जिसमें अनुविभागीय अधिकारी बिछिया द्वारा श्री घाटोडे को मौके पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु वे मौके पर उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 01/04/2024 को लोक सभा निर्वाचन संबंधी आयोजित बैठक में सूचना देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। उपरोक्तानुसार श्री संजय बाबू घाटोडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है।
वही संजयबाबू घाटोडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बिछिया जिला मण्डला को पदीय दायित्वों के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम-36 तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, मण्डला नियत किया जाता है। श्री संजयबाबू घाटोडे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

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