सुदर्शन टुडे न्यूज जिला ब्यूरो चीफ हीरा सिंह उइके की रिपोर्ट
मंडला। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने आम निर्वाचन 2024 के लिए संपत्ति विरूपण अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों, भवनों और शासकीय स्थानों से फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर और झंडे हटाने के लिए निर्देशित किया है। सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दीवार लेखन, लोकार्पण एवं भूमिपूजन स्थल के नामों को ढकने, वाहनों से नेमप्लेट, झंडे, चिन्ह, फ्लैक्स, बैनर और पोस्टर हटवाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।