Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

बच्ची के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 5 वर्ष सश्रम व 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई

सुदर्शन टुडे जिला ब्यूरो चीफ रिम्सा खान

सिरोंज। सिरोंज नाबालिक बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले विष्णु शर्मा को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है सहायक अभियोजन अधिकारी मनीष वर्मा द्वारा बताया गया कि 20 फरवरी 2020 को विष्णु शर्मा निवासी ईदगाह मोहल्ला द्वारा रात्रि 11 बजे पीड़ित नाबालिक लड़की जब सो रही थी तो उसने उसके साथ छेडछाड कर दी। इस घटना की रिपोर्ट थाना सिरोंज में पीड़ित नाबालिक लड़की के मुंह बोले मामा ने थाना सिरोंज मैं की थाना सिरोंज द्वारा विष्णु शर्मा के ऊपर धारा 354, 354 का कथा पास्को एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 85 वर्ष 2020 पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा संपूर्ण गवाही उपरांत आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में 3 वर्ष के कारावास एवं एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया वही पास्को एक्ट में आरोपी को 5 वर्ष की सजा एवं एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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