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पुलिस विभाग एवं परियोजना बाल विकास विभाग द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई ,रोका बाल विवाह

भैंसदेही/मनीष राठौर

पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा थाना क्षेत्र के चौकी भीमपुर अंतर्गत बाल विवाह की सूचना पर महिला सेल बैतूल सुश्री पल्लवी गौर को कायर्वाही हेतु निर्देशित किया गया.

निर्देश के पालन मे त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना चिचोली से उपनिरीक्षक सेवंती परते द्वारा मय स्टाफ के भीमपुर के इमलीडोह पहुचकर सूचना की तस्दीक करते पाया गया कि इमलीडोह निवासी दशरथ उइके द्वारा उसकी पुत्री का विवाह भैसदेही के राजकुमार परते के साथ दिनांक 24 मई को किया जाना था

नाबालिग लडकी की जन्मतिथि अनुसार विवाह के लिये उसकी उम्र 05 माह कम होना पाई गई. तब पुलिस अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी स्टाफ व महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति मे लडकी के परिजनो को समझाईश देते हुये कानूनी प्रकिया की जानकारी दी गई.

समझाईश उपरांत लडकी के परिजनो द्वारा अपनी गलती स्वीकारते हुये विवाह को रोक दिया गया और 05 माह पश्चात लडकी के बालिग होने के उपरांत विवाह करने को सहमति दी गई.

इस प्रकार पुलिस अधिकारियों के सजगता से बाल विवाह को होने से रोका गया.

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