राहुल गुप्ता की रिपोर्ट
जुलवानिया ,,,, जिले में लगातार पहल संस्था के द्वारा ग्रामीण क्षैत्रो के युवाओं व युवतियों को प्रशिक्षण में संस्था के सदस्य को बाल फादर बाल अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई जिसमें उन्हें बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में तय किए गए चार अधिकारों में बताया गया इन्हीं अधिकारों में ध्यान में रखकर प्रतिभागियों को बाल सरंक्षण के बारे में जानकारी दी गई तथा समुदाय स्तर पर बनाई गई बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के चयन और उनके कार्य के बारे में बताया गया कि बाल संरक्षण समिति के सदस्य गांव के प्रत्येक बच्चों के संरक्षण हेतु कार्य करेगा गांव के बच्चों में से विशेषकर उन बच्चों के लिए कार्य करेंगे जिनके माता-पिता नहीं है साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर एव फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे ऐसे बच्चे जो अपने दादा दादी अथवा नाना नानी के साथ रहते हैं इन समस्त बच्चों को बाल संरक्षण विशेष आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे बच्चों के लिए बाल संरक्षण समिति बनाई जाती है
बाल संरक्षण के अलावा समूह के सदस्यों को बाल विवाह कानून के विस्तृत बजानकारी दी गई !विवाह की क्या उम्र तय की गई और कई वर्ष से कम उम्र में कई भी बालक बालिका की शादी की जाती है तो बाल विवाह कहलाता है बाल विवाह करनाकानूनी अपराध है ऐसा करने पर दोनों पक्षों पर सजा प्रावधान है !
बाल विवाह जानकारी देने के बाद प्रशिक्षण के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के बारे में भी विस्तृत जिसमें बताया गया कि मुक्ता एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2010 के अनुसार 6से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और कोई भी कोई भी बच्चा साला से बाहर नहीं रहना चाहिए! इसके अतिरिक्त प्रत्येक शाला में शाला प्रबंधन समिति का होना अनिवार्य है और यह समिति स्कूल में बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखकर करेगी!
इस बैठक पहल जनसहयोग विकास संस्था से संस्था प्रमुख प्रवीण गोखले,ज़ाहिद शेख हर्षा परमार,राहुल सूर्यवंशी अकेश सर ज्योति बलराम राजकिरण मतीन लोकेश अमन कविता लक्ष्मी उपस्थित रहे!