3 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के दिए आदेश
। लापरवाही बरतने पर कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर श्रीमती प्रगति वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया है कि आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है।
कमिश्नर शहडोल संभाग द्वारा तहसील कार्यालय जयसिंहनगर के निरीक्षण में पाया गया कि न्यायालयीन (नामांतरण/बटवारा/सीमांकन/बेदखली) इत्यादि संबंधित प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज नहीं थे। वक्त निरीक्षण तहसीलदार द्वारा लगभग 300 प्रकरण पंजी में दर्ज नही होना स्वीकार किया गया। प्रकरणों के अवलोकन में वर्ष 2021-23 तक के काफी प्रकरण प्रचलनशील होने के बावजूद एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी प्रकरणों में सुनवाई नहीं की गई है, साथ ही विभिन्न मदों के सैकडों राजस्व प्रकरणों को न तो दायरा पंजी में तथा न ही आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज किया गया है। कार्यालय में महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुव्यवस्थित न रखते हुए अस्त-व्यस्त रखा गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपके अधीनस्थ तहसील कार्यालय जयसिंहनगर का समय-समय पर आपके द्वारा न ही मांनीटरिंग की जाती है और न ही समीक्षा की जाती है, आपका यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम -3 के विपरीत एवं दण्डनीय है।
कमिश्नर ने जारी आदेश में कहा गया है कि स्पष्ट करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करते हुये म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्रवाई की जावे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपना जवाब कारण बताओ सूचना प्राप्ति के 03 दिवस में प्रस्तुत करें।
आपका जवाब समयावधि में प्राप्त न होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नही कहना है, एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।