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मोटर व्हीकल एक्ट के कानून में संशोधन को लेकर चालक परिचालको में नाराजगी

सुदर्शन टुडे ब्यूरो लुकमान खत्री

खरगोन

बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरो के लिए कानून बनाया गया है जिसमें हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को सजा सहित जुर्माने का भी प्रावधान है, इसको लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं खरगोन में शुक्रवार को ड्राइवर संगठन द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सोपा गया ।ज्ञापन सौंपने आए ड्राइवरो का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों के खिलाफ लाया गया कानून काला कानून है, उसे वह किसी भी हाल में मंजूर नहीं करने वाले हैं ,उन्होंने बताया कि यदि कोई हादसा होता है तो ड्राइवर को 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसी स्थिति में ड्राइवर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं रहती है कि वह जुर्माने को भर सके ।कानून में एक बात यह भी बताई गई है कि यदि किसी बस ड्राइवर से कोई हादसा होता है तो वह घायल को अस्पताल पहुंचाएगा , इसको लेकर ड्राइवरो का कहना है कि हादसे के बाद यदि घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए ड्राइवर मानवता के नाते प्रयास भी करता है तो उसे भीड़ का कोप भाजन बनना पड़ेगा। भीड़ द्वारा उसके साथ मारपीट भी की जा सकती हैं जिससे उसकी जान भी जा सकती है उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो सरकार उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 20 लख रुपए की राशि दे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है और उनकी बात को नहीं मानती है तो 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

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