पचोर (सुदर्शन टुडे)।
धार्मिक कार्य के लिए बनाई गईं समिति पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश आया है। सईद मोहम्मद ने वक्फ बोर्ड की उक्त समिति के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थीं।जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त समिति को अवैध मानते हुए निरस्त कर दी। याचिकाकर्ता ने मप्र वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति के विरुद्ध याचिका दायर की थीं।उन्होंने तर्क दिया की तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र के विरुद्ध यह नियुक्ति दी है।यह नियुक्ति वक्फ अधिनियम की धारा 1995 की धारा 23 का उलंघन है।सक्षम अधिकारी राज्य सरकार है जो उपसचिव के पद से नीचे नहीं है।हाईकोर्ट ने उक्त विषय पर निर्णय देते हुए नियमानुसार समिति को निरस्त कर दिया।