सुदर्शन टुडे संवाददाता पांढुरना
विधानसभा मतदान समाप्ति के 48 घण्टें पूर्व अर्थात वर्तमान विधानसभा निवार्चन – 2023 के लिये दिनांक 15/11/2023
के शाम 6.00 बजे से प्रचार-प्रसार थम जायेंगा एवं कोई सभा एवं जुलूस आयोजित नही किया जा सकेंगा,
जिसके संबंध में दिनांक 14/11/2023 को जिला दण्डाधिकारी पांढुरना द्वारा धारा-144 आदेश जारी किया
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पांढुरना द्वारा सौसर विधानसभा के क्रिटिकल, आदर्श मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।
मतदान पूर्व एवं गतदान दिवस के लिये आवश्यक निर्देश प्रदान किये गए विधानसभा क्षेत्र पांढुर्णा एवं सौंसर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारियों को मतदान समाप्ति के 48 घण्टें पूर्व से अर्थात दिनांक 15 नवम्बर 2023 के शाग 6-00 बजे से लागू होने वाले प्रतिबंधो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करानें हेतु अवगत कराया गया।
औद्योगिक प्रतिष्ठनों के प्रतिनिधियों से बैठक आयोजित कर उन्हे निर्देशित किया गया कि, प्रतिष्ठान
के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं श्रमिकों को मताधिकार के प्रयोग हेतु नियमानुसार अवकाश प्रदान
किया जावे