सारंगपुर/(गोपाल राठौर)
विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू है। इस दौरान प्रशासन और पुलिस लगातार ध्वनि प्रदूषण और मानक स्तर से अधिक शोरगुल करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। जिसके तहत थाना लीमाचौहान क्षेत्र में बिना अनुमति के एवं तेज आवाज में डीजे बजाते पाए जाने पर सारंगपुर विधान सभा के गठित FST 3 टीम द्वारा पृथक पृथक 02 डीजे संचालको के विरुद्ध पृथक पृथक दो अपराध कोलाहल अधिनियम एवं धारा 188 ipc के तहत कार्रवाई कर दो डीजे पिकअप वाहन क्रमांक MP 42 G 2717 एवं MP09 GF 2837 को जप्त कर लीमा चौहान थाने पर अपराध क्रमांक 236/23, 237/23 धारा 188 IPC एवं 7/15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पंजीबद्व उक्त दोनों डीजे को जप्त किया गया।