रायसेन, 25 सितम्बर 2023
आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे की अध्यक्षता में एफएसटी तथा एसएसटी टीमों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। जिसमें विधानसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किस तरह से कार्य करना है, कार्य संपादन के दौरान आने वाली समस्याएं तथा उनका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान जिला कोषालय अधिकारी श्री आरके गुप्ता तथा एनआईसी के डीआईओ श्री दीपेन्द्र कटियार द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। इस दौरान एसएसटी और एफएसटी टीम को सर्चिंग के दौरान संदेहास्पद वाहनों की गहनता से जांच करनी होगी। सर्चिंग के दौरान शराब, मादक पदार्थ, गिफ्ट आयटम, नगदी, जेवरात आदि पर निगरानी रखनी होगी। प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन हेतु 40 लाख रू व्यय की सीमा निर्धारित की है। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अभ्यर्थी का व्यय निर्धारित व्यय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को व्यय के लिए बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा । जिन प्रकरणो में अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है, और नोटिस दिये जाने के बावजूद यह विफलता बनी रहती है तो ऐसे नोटिस के तामील किये जाने के 48 घंटो के बाद भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षण में एन्ड्राइड आधारित सी-विजिल एप के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। प्रशिक्षण में निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टयां, लेखा निरीक्षण के लिए सूचना, लेखा जांच और इनकी प्रतियों की प्राप्ति, वीएसटी तथा वीवीटी का गठन के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अभिषेक दुबे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री अमृता गर्ग सहित एफएसटी तथा एसएसटी टीमों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।