सुदर्शन टुडे 2 सितंबर गुना
जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच दो डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम पुलिस ने लिया मामला विवेचना में मृतक परिजनों ने लगाए जेल जैल प्रशासन पर मारपीट किए जाने के आरोप
गुना जिला जेल में भूरा पुत्र नाथू लाल कंजर उम्र 48 वर्ष निवासी राजपुरा थाना राघोगढ़ पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत धारा 34 ए के तीन प्रकरण दर्ज थे। जिसके तहत गुना जेल में दिनांक 19/ 6/को जमानत न हो पाने के कारण न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था। जिसकी दिनांक 31 अगस्त 1 सितंबर की रात दरमियांन रात 3:00 बजे के आस पास अचानक तबीयत खराब हुई ।जिसकी शिकायत केदी भूरा ने जेल में पदस्थ स्टाफ से की ओर कहा कि मुझे घबराहट हो रही है और सीने में दर्द भी हो रहा है। जेल में पदस्थ मेडिकल कंपाउंडर ने कैदी को देखा और तुरंत गुना जिला चिकित्सालय एंबुलेंस के माध्यम से भिजवाए जहां पर रास्ते में ही कैदी की मौत हो गई जेलर अतुल सिन्हा ने बताया की भूरा नामक कैदी आबकारी एक्ट के अंतर्गत 19 जून 2023 को जेल में आया था जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। रात को अचानक कैदी द्वारा शिकायत की गई कि मुझे घबराहट हो रही है एवं सीने में दर्द हो रहा है जिसको तुरंत जिला चिकित्सालय भारती कराया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है जिसके सूचना कैदी के परिजनों को दी गई और कैदी के परिजन सूचना पर सुबह 10:00 बजे गुना चिकित्सालय पहुंच गए। तो वहीं वहीं मृतक कैदी का दो डॉक्टरों के पैनल के माध्यम पोस्टमार्टम किया है। एवं गुना जिला जुडिशल मजिस्ट्रेट सोनू जैन भी अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम के पूर्व जांच की गई है। मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले पैनल के डॉक्टर अंकित उपाध्याय ने बताया कि फिलहाल किसी प्रकार की कोई चोट के निशान नहीं मिले पोस्टमार्टम किया गया है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा की मौत किस कारण से हुई वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है ।कि मृतक के साथ जेल के अंदर मारपीट की गई है। तो वही डॉक्टर एवं जुडिशल मजिस्ट्रेट का इस मामले में कहना है कि किसी प्रकार की कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं और ना ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि मृतक के साथ कोई मारपीट की गई हो।