सुदर्शन टुडे जिला ब्यूरो सिवनी
सिवनी। जिले में कृषकों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर सिवनी के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में दिनांक 21.11.2022 प्रफुल्ल घोडेसवार अनुविभागीय अधिकारी सिवनी, पवन कुमार कौरव सहायक संचालक कृषि सिवनी एवं निरीक्षण दल द्वार ओम नीलकमल कृषि केन्द्र बखारी के संस्थान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ओम नीलकमल कृषि केन्द्र बखारी प्रोप्राराईटर नीलकमल साहू का उर्वरक विक्रेय करने की अनुज्ञप्ति (लायसेंस) निरस्त होने के पश्चात भी उर्वरक का भण्डारण एवं विक्रय करते पाये गये।
नीलकमल साहू का उक्त कत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण 1985 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः नीलकमल साहू के कृषि केन्द्र के सामने स्थित गोदाम में 80 बैंग यूरिया नेशनल फर्टीलाईजर्स कम्पनी को तत्काल प्रभाव से विक्रय प्रतिबंधित कर जप्त किया गया है तथा नीलकमल साहू पिता लोकमन प्रसाद साहू ग्राम बखारी विकासखण्ड सिवनी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत श्री प्रफुल्ल घोडेस्वार अनुविभागीय अधिकारी कृषि सिवनी के द्वारा थाना बण्डोल में दिनांक 22/11/2022 को एफ. आई. आर दर्ज कराई गई।