जिला ब्यूरो चीफ आनन्द साहू
झांसी। बुन्देलखंड के झांसी जिले में अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब के खिलाफ 24 से 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। यदि रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का या फिर अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों की सेवाएं पाई गई तो कार्यवाही की जायेगी। यह जानकारी झांसी जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अवैध ड्रग्स एवं शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान 24 से 31 अगस्त तक चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत यह अभियान झांसी जिले में भी सख्ती से चलाया जायेगा।
जिलाधिकारी ने अभियान की समीक्षा करते हुए अवैध ड्रग्स तथा अवैध शराब के संव्यवहार में संलिप्त गिरोहों के विरूद्ध गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा ऐसे व्यक्ति जो बारंबार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हो, उनके विरूद्ध दर्ज मुकदमों की पैरवी कर सख्त सजा करायी जाय। उन्होंने अवैध ड्रग्स तथा जहरीली शराब के उत्पादन, वितरण तथा प्रयोग के निवारण हेतु भी गृह विभाग के तत्सम्बन्धी प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जहाँ पूर्व में मृत्यु हुई है, उन दोषियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की दण्डनीय धारा-60 (क) सहित अन्य सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में समस्त बार, रेस्टोरेंट्स और कैफे में हुक्का सेवा तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में कहीं भी किसी भी स्थान पर हुक्का बार का संचालन ना हो, इसके लिए आबकारी अधिकारी औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। जांच में यदि हुक्का बार संचालित होता पाया जाता है तो व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।