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NARMDAPURAM

अवयस्क बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास-

संवाददाता ,नर्मदापुरम

नर्मदापुरम । माननीय तृतीय जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा दिनांक 18.04.2024 को आरोपी पंकज रैकवार पिता जगन्नाथ रैकवार उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नं0 11 नई गरीबी लाइन इटारसी जिला नर्मदापुरम को अभियुक्त द्वारा एक अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर के उसके साथ बलात्कार की गंभीर घटना कारित करने के लिये धारा 366 ए भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रूपये अर्थदण्‍ड, एवं 376 भादवि एवं 3, 4, पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक- 21.12.2021 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना इटारसी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री आज दिनांक को स्कूल जाने का कहकर निकली थी जो शाम को घर नहीं पहुंची उसे स्कूल और रिश्तेदारो में तलाश किया गया वह नहीं मिली । उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के उपरांत विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान दिनांक 27.01.22 को अभियुक्त पंकज रैकवार के कब्जे से अभियोक्त्रिी को बरामद किया गया। अभियोक्त्रिी ने बताया कि पंकज रैकवार उससे शादी करने की बात करता था।अभियोक्त्रिी ने बताया कि एक दिन घर में अकेला पाकर पंकज ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबध स्थापित किये। दिनांक 20.12.21 को शादी करने का कहकर अभियोक्त्रिी को गुजरात ले गया। अभियोक्त्री के उक्त कथन के आधार आरोपी पंकज रैकवार के विरूद्ध धारा 363, 366 ए, 376 भादवि एवं 3, 4, पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर तत्‍कालीन थाना प्रभारी सोनाली चोधरी ने विवेचना कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्रिी को नाबालिग प्रमाणित करने के लिये अभियोक्त्रिी का जन्म प्रमाण पत्र तथा स्कूल की दाखिल खारिज पंजी प्रस्तुत की। अभियोक्त्रिी के साथ अभियुक्त द्वारा शारीरिक संबंध को प्रमाणित करने के लिये अभियोकित्री का परीक्षण कराया तथा वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में एफएसएल भोपाल की डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त साक्षियो के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त पंकज को धारा 366 ए, 376 भादवि एवं 3, 4, पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुये दंडित किया।विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी अति0 जिला अभियोजन अधिकारी इटारसी श्री एच0एस0 यादव द्वारा की गई।

सजा का विवरणः-

न्यायालय :- – तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी

आरोपी का नाम धारा सजा अर्थदण्‍ड जुर्माने के व्‍यतिक्रम में

पंकज रैकवार 366 ए भादवि 10 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रू0 अर्थदंड 6 माह का सश्रम कारावास

376 भादवि एवं 3, 4, पाक्सो एक्ट 10 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रू0 अर्थदंड 6 माह का सश्रम कारावास

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