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कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित, जारी दिशा निर्देश

सुदर्शन टुडे शहडोल

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण भटनागर ने आदेश जारी किया है कि निर्वाचन संबंधी कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त विभागों, कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश तत्काल से प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि बीमारी अथवा विशेष परिस्थितियों में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। अवकाश स्वीकृत के संबंध में कार्यालय प्रमुख द्वारा स्पष्ट कारण दर्शाया जावे ताकि निर्वाचन कार्य प्रभावित न हो।
निर्वाचन कार्य में नियोजित लोकसेवकों का अवकाश निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में स्वीकृत किया जावेगा। यदि कोई अपने कर्तव्य से बिना सूचना अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय प्रमुख जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़े जाने की दशा में संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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