Sudarshan Today
khargonमध्य प्रदेश

खरगोन जिले के बड़वाह के सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित

सुदर्शन टूडे न्यूज ब्यूरो चीफ खरगोन

 

खरगोन । घटना 25 अप्रैल 2019 को आरोपियों द्वारा पीडिता मेला देखने इन्दौर रोड गौशाला में गई थी। तभी पीडिता के भाई के दोस्त सोनु, सुभम चौहान एवं गनी आए और पीडिता को बोले कि तुम्हारे दादजी की तबियत खराब है हमारे साथ चलो। तभी पीडिता ने जाने से मना किया तो जबरदस्ती पीडिता को अपने साथ सिल्वर रंग की एक्टिवा क्रमांक एमवी-10-एमटी-0211 पर बैठाकर शुभम चौहान और सुभम उर्फ गनी ले गये और सोनु अलग से पैदल आया। वे घर ना ले जाते हुए पीडिता को शुभम और गनी पीली मिट्टी के पास सुनसान जगह पर ले गए। इसके पश्चात सोनु भी वहा पर आ गया। फिर सोनु शुभम और गनी ने पीडिता के साथ हाथ मुक्कों से मारपीठ की उसके बाद गनी ने हाथ से पीडिता का मुंह दबा दिया। फिर इन तीनों ने बारी बारी से पीडिता की मर्जी के बीना पीडिता के साथ बार बार खोटा काम किया। उसके बाद तीनों आरोपी छोडकर वहाँ से भाग गए। तीनों ने बोला कि उसकी बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार देंगे। पीडिता की सूचना पर पुलिस थाना बड़वाह पर अपराध क्रमांक 212/2019 धारा 363, 323,376,376(2)(आई), 376(2) (एन), 376डीए ,506 भादवि एवं 3/4, 5जी, 5एल, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सोनु पिता दिनेश गोहर उम्र 24 साल निवासी गणगौर घाट बडवाह तथा शुभम उर्फ गनी पिता शंकर उर्म 21 साल निवासी गणगौर घाट बडवाह को 26 अपैल 2019 को गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात शुभम पिता प्रेम चौहान उम्र 21 साल निवासी पीली मिट्टी बडवाह को 27 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में आरोपियों द्वारा नाबालिक लकडी को भय में डालकर दुष्कर्म करने जैसा घृणित अमानवीय कृत्य किया गया है। घटना की गंभीरता एवं महिला संबंधी अपराध को दृष्टीगत रखते हुए जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया। प्रकरण के विवेचनाकर्ता द्वारा अनुसंधान संबंधित त्वरित सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियोगपत्र क्रमांक 245/2019 दिनांक 21-06-29 को चालान कर्ता कर न्यायालय बड़वाह के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण विचारण के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वाह जिला खरगोन श्रीमती डॉ श्रीमती शुभ्रासिंह के न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ जो प्रकरण सत्र 29/2019 पर विचाराधीन थी। पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन के निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट, जमानतीय वारंट तामील कराने के लिए निर्देशित किया गया गया था। प्रकरण का विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वाह जिला खरगोन श्रीमती डॉ. श्रीमती शुभ्रासिंह द्वारा 18 नवंबर 2022 को निर्णय पारित करते हुए सामूहिक दुष्कर्म करने एवं जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी के प्रकरण में आरोपीगण सोनु पिता दिनेश गोहर, शुभम उर्फ गनी पिता शंकर तथा शुभम पिता प्रेम चौहान को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 32-32 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों एवं जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी को सजा दिलाने में प्रारम्भिक अनुसंधानकर्ता अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी निरी. अनिल यादव, चालान कर्ता अधिकारी निरी. राजेन्द्र बर्मन, तत्कालीन पैरवीकर्ता अधिकारी उनि.डॉली गिरी, उनि.सुनिल जामले एवं थाना बड़वाह पुलिस स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

Related posts

आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं ने उनकी मांगों को लेकर आंदोलन जारी

asmitakushwaha

रातभर गस्त का मिला परिणाम मुरम उत्खनन में एक जेसीबी तीन ट्रेक्टर और रेत परिवहन करते एक हायवा को पहुँचाया थाने

Ravi Sahu

आम से भरा ट्रक पलटा झुमकी घाट पर

Ravi Sahu

नीलकंठ मां नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया

asmitakushwaha

सिलवानी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष ली भाजपा की सदस्यता

Ravi Sahu

अनन्तचतुदर्शी पर विशाल चलमारोह में दिखेगी सीहोर की गौरवशाली परम्पराऐं

Ravi Sahu

Leave a Comment