राजपुर- त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मददेनजर शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं बिना भय के मतदान करने के मददेनजर धारा 144 लागू की है। इसके मददेनजर अब निम्न आदेशो का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा । वही अनुविभागीय अधिकारी वीरसिंह चौहान ने बताया कि राज्य आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है नामनिर्देशन भी चालू हो चुके हैं कलेक्टर महोदय का आदेश है धारा 144 लगी है इसमें कोई भी धारदार हतियार लेकर ओर कोई भी बिना परमिशन जुलूस नही निकालेगा साथ ही कोई परमिशन लेना चाहें तो आरो से परमिशन लेकर निकालेगा।