Sudarshan Today
मध्य प्रदेशराजपुर

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मददेनजर धारा 144 लागू

 

राजपुर- त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मददेनजर शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं बिना भय के मतदान करने के मददेनजर धारा 144 लागू की है। इसके मददेनजर अब निम्न आदेशो का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा । वही अनुविभागीय अधिकारी वीरसिंह चौहान ने बताया कि राज्य आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है नामनिर्देशन भी चालू हो चुके हैं कलेक्टर महोदय का आदेश है धारा 144 लगी है इसमें कोई भी धारदार हतियार लेकर ओर कोई भी बिना परमिशन जुलूस नही निकालेगा साथ ही कोई परमिशन लेना चाहें तो आरो से परमिशन लेकर निकालेगा।

Related posts

खरगोन जिले में जन साहस संस्था द्वारा16दिवसीय केम्पियनअयोजित

Ravi Sahu

*खरगोन जिले के ग्राम मारू गढ़ में नवरात्रि के चलते हुए उपसरपंच द्वारास्टेट लाइट गांव में लगाई गई*

Ravi Sahu

वन्य प्राणियों की मौतों में वन विभाग के अधिकारियों के साथ पशु चिकित्सालय के डॉक्टर भी दोषी है

Ravi Sahu

कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीराम कथा प्रारंभ

Ravi Sahu

शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम सरस्वती शिशु मंदिर कर रहा है–श्री शर्मा

Ravi Sahu

पुलिस और आबकारी से बेखौफ हुए शराब माफिया, तरीके बदल-बदल कर मुख्यालय में खपत जारी

Ravi Sahu

Leave a Comment