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मथुरा जन्मभूमि ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सहारनीय पंडित दिनेश शर्मा ।

मथुरा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा कृष्णा जन्मभूमि ईदगाह वाले केस में मथुरा न्यायालय को जल्दी सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय इल्लाहाबाद के फैसला को कृष्णा जन्मभूमि वाले केस के मुख्यवादी श्री दिनेश शर्मा ने सराहनीय बताया है और कहा है कि इससे मथुरा कोर्ट में जो विरोधी पक्ष के लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं तो वो भी जल्दी हाजिर होंगे और देश वासियों को जल्दी फैसले की उम्मीद जागेगी. हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कृष्णा जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण के मुख्यवादी श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि यह कृष्णा जन्मभूमि वाली 13.67 एकड़ जमीन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिन्दू महासभा आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने 13400 रूपये में खरीदी थी और विरला जी के सहयोग से मंदिर निर्माण कराया, हिन्दू भाइयों को कृष्णा जन्मभूमि वाले फैसले का बेसब्री से इंतजार है. श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि हिन्दू महासभा वाले केस में केबल इंतजामिया कमेटी वाले लोग ही हाजिर हुए हैं और अन्य विपक्ष वालों को दुबारा न्यायालय द्वारा सम्मन भेजे जा सकते हैं जिससे वो जल्दी हाजिर हो सकें. श्री दिनेश शर्मा ने माननीय न्यायालय से मांग की थी कि ईदगाह परिसर में सरकारी अमीन भेज कर पुराने साक्ष्यों को चिन्हित कराना चाहिए जिससे ईदगाह वाले लोग उन प्राचीन शिलालेखों को तितर वितर नहीं कर सकें.

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