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शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश 

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी तरूण भटनागर ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 17 अप्रैल 2024 को सायं 06 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 04 जून को शुष्क दिवस घोषित किया है।

कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा हैं कि शुष्क दिवस में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, देशी मद्य भण्डागार, विदेशी मद्यभण्डागार, होटल बार, रेस्टोरेंट बार, भांग एवं रिटेल आउटलेट से मदिरा क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने होम वोंटिग कार्य का किया निरीक्षण

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण भटनागर ने होम वोंटिग कार्य का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भटनागर ने संभागीय मुख्यालय शहडोल के पाण्डवनगर निवासी दिव्यांग मतदाता एसडी शर्मा के घर जाकर होम वोंटिग सुविधा कार्य का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि होम वोंटिग कार्य को गोपनीयता तथा सावधानी बरतते हुए कराना सुनिश्चित करें।  निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरविंद शाह, तहसीलदार श्रीमती दिव्या सिंह सहित अन्य अधिकारी साथ रहें।

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