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तलेन सारंगपुर व आसपास के क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां। की भरमार कृषि भूमि पर पत्थर के रोड डालकर काटे जा रहे प्लांट

मुकेश यादव 8878038801

तलेन. तलेन व सारंगपुर एवं करौंदी जोड़ आदि क्षेत्रों में अवैध कालोनियां काटने का धंधा जोरों पर फल फूल रहा है तरह-तरह के सपने दिखाकर अवैध कानोरिया काटी जा रही है कृषि भूमि पर पत्थर के रोड बनाकर प्लाट काटे जा रहे हैं हमारे द्वारा अवैध कॉलोनी का समाचार प्रकाशित होने के बाद कालोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे कुछ समय पहले राजगढ़ के तात्कालिक कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इनके विरुद्ध अभियान चलाया था। इसी के तहत सारंगपुर तलेन एवं आसपास अवैध कॉलोनियां बनाए जाने के मामले सामने आए। इस पर अनुविभागीय अधिकारी तात्कालीन राकेश मोहन त्रिपाठी ने 9 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए शासन के विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी लेने के साथ ही, सभी प्रकार के राजस्व कर का भुगतान करना अनिवार्य है। कॉलोनी अधिनियम के तहतसभी शर्तें और नियमों को पूरा करने के बाद ही कॉलोनाइजर अधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित करने के लिए अधिकृत हैं। इसके बावजूद सारंगपुर, पड़ाना तलेन सहित आसपास के क्षेत्र में नई-नई कॉलोनियां अस्तित्व में आ रही हैं। इनमें से ज्यादातर कॉलोनियों की अनुमति नहीं है, जरूरतमंद लोग इन कथित कॉलोनाइजरों के चुंगल में आ जाते हैं। जिसको संज्ञान में लेते हुए तात्कालीन कलेक्टर श्री सिंह ने सारंगपुर एसडीएम त्रिपाठी को एफआईआर दर्ज कराई जाने के आदेश दिए थे। इन नौ लोगों पर एफआईआर के हुए थे आदेश खालिक खां पुत्र कासमखां पडाना, लक्ष्मीनारायण पुत्र बापूलाल सुनार पड़ाना, राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल ब्राह्मण पड़ाना, दामोदर पुत्र भवानीशंकर शर्मा पड़ाना, पुरुषोत्तम पुत्र मोहनलाल कुल्मी भीलखेड़ी शुजालपुर, नगीनचंद्र पुत्र बिरदीचंद्र जैन पड़ाना, गोपालसिंह पुत्र नारायणसिंह परमार टिकोद पचोर,रामकृष्ण पुत्र नारायणसिंह कुल्मी निवासी पाडल्यामाता, महेशकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण कुल्मी आदर्श कॉलोनी शाजापुर पर एफआई के आदेश हुए थे। ऐसा ही मामला सारंगपुर के ग्राम निहाल मे नेशनल हाईवे 52 बाईपास पर शांति बिहार कालोनी का प्रचार कर लूभावने सपनों का महल बनाने की कवायदें कि जारही है। जो बिना अनुमति वह बिना राजस्व जमा किए हुए या अवैध कालोनी काटी जा रही है। इतना ही नहीं अब आसपास के ग्रामीण अंचलो में अवेध क़ालोनीयों कीं भरमार खुलेआम कॉलोनाइजर द्वारा शासन के नियमों को शुन्य मान कर धड्डले से काटी जा रही है कॉलोनी।सारंगपुर से लगी ग्राम पंचायत निहाल के अंतर्गत NH हाइवे 52 के ग्राम एहसानपुरा में बिना टीएनसी व बिना अनुमति के कॉलोनाइजर द्वारा शांति विहार कॉलोनी काटी जा रही हैं। कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी के निर्माण के पहले ना तो विकास शुल्क जमा किया और ना ही निर्माण की अनुमति ली तथा इन सबके बिना ही कॉलोनी में निर्माण कार्य किया जा रहा है और शासन को टैक्स की चपत लगाई जा रही है। इस प्रकार कॉलोनाइजरो के झासें में फंसने के बाद कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हुए परेशानियों का सामना करना पड़ता है । हमारे संवाददाता ने कॉलोनाइजर से कॉलोनाइजर लाइसेंस, टी एन सी नक्शा, विकास शुल्क रसीद, निर्माण की अनुमति आदि दस्तावेज मांगे, लेकिन कॉलोनाइजर राजू मंसूरी लगातार टालम – टोल करते रहे क्योंकि कॉलोनाइजर के पास कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं है इससे यह प्रतीत होता है कि शांति विहार कॉलोनी पुरी तरह से अवैध है । जिसकी सूचना ग्राम पंचायत निहाल के सरपंच ने एसडीएम संजय उपाध्याय को लिखित आवेदन देकर दी।इनका कहना है।शांति विहार कॉलोनी की जमीन पूर्व में शासकीय भूमि थी जिसे शासन ने किसी फर्म को दे दी थीं। पटवारी द्वारा इसका भौतिक सत्यापन करवाकर संबंधित को नोटिस जारी किया गया है।

संजय उपाध्याय एसडीएम सारंगपुर

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