सुदर्शन टुडे संवाददाता पांढुरना
पांढुरना के उपर जिला एवं सत्र न्यायालय पांढुरना से बलात्कार का आरोपी हुआ दोषमुक्त बुधवार दिनांक 22/11/2023 को बलात्कार के आरोपी को अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश पांढुरना श्री पवन कुमार पटेल साहब की कोर्ट से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया गया , आरोपी पर आरोप था कि उसने दिनांक 10/09/2006 से दिनांक 01/05/2018 के दरम्यान विभिन्न समय व स्थानों पर अभियोक्त्री को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ मैथुन कर बलात्संग किया जिस पर अभियोजन द्वारा भारतीय दंड संहिनता की धारा 376(2) एन , 506 (भाग-2) एवं 294 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गए थे जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आए साक्ष्यों , दस्तावेजो का अवलोकन कर तथा आरोपी पक्ष की औऱ से प्रस्तुत न्यायद्रष्टान्तों का अवलोकन तथा दलीलें सुन कर दिनांक 22/11/2023 को निर्णय पारित करते हुए कहा की अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा की अभियुक्त ने दिनांक 10/09/2006 से दिनांक 01/05/2008 के दरम्यान विभिन्न समय व स्थानों पर अभियोक्त्री को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ मैथुन कर बलात्संग किया फलतः अभियुक्त को संहिता की धारा 376(2) एन, 506, (भाग-2) एवं 294 के अंतर्गत दंडनीय आरोप में दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया गया , वही आरोपी /अभियुक्त की ओर से सम्पूर्ण मामले की पैरवी पांढुर्ना अधिवक्ता जे. एल .पदमाकर, दीपेश पदमाकर , द्वारा की गयी