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हमले के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास, पांच पांच हजार रुपए का अर्थदंड

सुदर्शन टुडे गंजबासौदा (नितीश कुमार)।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारद्वाज की अदालत ने हमले के चार आरोपियों को तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजपूत एडवोकेट ने बताया कि घटना त्योंदा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम दानमणी की है जहां फरियादी गोविंद सिंह राजपूत को आरोपी गण रामबाबू , वीरन, वीर सिंह मीणा, राकेश मीणा आदि ने एक राय होकर कुएं के पास बुलाया और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया बीच बचाव करने आए उसकी पत्नी सुकून बाई के साथ भी आरोपी गणों ने मारपीट की, घटना की रिपोर्ट त्योंदा पुलिस थाने में दर्ज करने पर आरोपी गणों के खिलाफ धारा 326, 323, 294 506, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में पेश किया गया। जहां शासकीय लोक अभियोजक के तर्कों और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साथियों और गवाहों को विश्वसनीय मानते हुए विद्वान न्यायाधीश अशोक भारद्वाज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गंजबासौदा ने रामवावू, वीरन, वीरसिंह मीणा, राकेश मीणा को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच- पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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