Sudarshan Today
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ठेकेदार नियम शर्तो को भूले, इसे अनदेखी कहे या लापरवाही।

सुदर्शन टुडे राजगढ़

-नाबालिग श्रमिक से करवाया जा रहा कार्य, न हे मजदूरों की सुरक्षा के इंतजाम।

 

राजगढ़- तस्वीरे राजगढ़ जिला अस्पताल परिसर में हो रहे नवनिर्माण भवन की है। कितनी लागत से निर्माण कार्य हो रहा है, कौन निर्माण एजेंसी है, कौनसा विभाग बनवा रहा हैं, कौन देखरेख कर रहा है इसके बारे में पता नही! लेकिन नवनिर्माण भवन में श्रम कानून और सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों से काम करवाया जा रहा है, किसी भी मजदूर के पास न हेलमेट है, न जूता है, न ही सेफ्टी बेल्ट है। जबकि चौथे माले पर मजदूर बिना सुरक्षा के काम कर रहे है। पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नही होने के कारण मजदूरों के साथ कभी भी किसी तरह की अनहोनी घटना के घटित होने की आशंका से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। क्या होती कार्यवाही- इस तरह काम करवाने वाले ठेकादार पर बीओसी एक्ट के तहत 3 महीने की सजा का प्रावधान है। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा न किसी भी प्रकार की जांच की जाती है न ही कार्यवाही। जबकि इसी मामले को लेकर जुलाई माह में भी सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें दर्शाया गया था कि मजदूरों के पास कोई सुरक्षा के इंतजाम नही है। और बाल मजदूरों से भी काम करवाया जा रहा है तब मौके पर श्रम विभाग में जाकर बैनर लगवाया था लेकिन शुक्रवार को काम कर रहा है मजदूर में से कुछ नाबालिक बच्चे भी दिखाई दिए और जो वयस्क मजदूर काम कर रहे थे उनके पास भी सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे।जिले से बाहर के लगभग 60 से 70 मजदूर और 20 से 25 बच्चे- मजदूरों की सुरक्षा तो दूर की बात, लेकिन बच्चों की किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही। यह तक की बच्चे भी श्रम करते दिखाई देते हैं।पंजीयन जरूरी- श्रम विभाग में बीओसी एक्ट के तहत मजदूरों का पंजीयन कराने का प्रावधान है। लेकिन अधिकतर जगहों पर सरकारी कामो में पंजीकृत मजदूरों से काम नहीं लिए जाते हैं। इसके कारण दुर्घटना होने पर मैनेज किया जाता है। जबकि पंजीयन रहने पर मजदूरों को कई तरह की सुविधा मिलती है। पंजीयन धारी निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता मिलती है। श्रमिकों के दो बच्चों को छात्रवृत्ति, महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता व दुर्घटना पर तत्काल सहायता के रूप में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से आर्थिक सहायता मिलती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि स्थानीय मजदूरों को इस काम में अवसर नहीं दिया जा रहा है।बाल श्रमिक को भी काम पर- वैसे तो नाबालिक बच्चों से कहीं पर भी काम करना कानूनी अपराध है। लेकिन शुक्रवार को नाबालिक बच्चे भी काम करते दिखाई दिए।वर्जन-नाबालिक बच्चों के काम करने की सूचना हमें भी प्राप्त हुई थी और मौके पर जाकर देखा था, एक बच्चा काम करता दिखाई दिया जिसकी सूचना हमारे द्वारा संबंधित विभाग को दे दी गई, जिससे कि विभाग के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

मनीष दांगीअहिंसा वेलफेयर सोसायटी राजगढ।

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