सुदर्शन टुडे समाचार बैतुल ज़िला ब्यूरो चीफ रामेशवर लक्षणे
आठनेर- शासन एवं प्रशासन की कार्यविधिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शासन ने जनमानस को यह अधिकार दे रखा है कि वह प्रशासन एवं शासन की कार्य प्रणाली की जानकारी लिखित में प्राप्त कर सके, इसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाकर महत्वपूर्ण कदम उठाने का कार्य किया हैं। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता हैं। जानकारी देने में हीलाहवाला करने पर संबंधित विभागाध्यक्ष पर कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया हैं। लेकिन इस मामले में प्रशासन में बैठे कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी ज्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। इसी तरह का मामला ग्राम पंचायत टेमुरनी विकास खंड आठनेर का है। जहां आवेदक विशाल भालेकर ग्राम निवासी खापा विकास खंड आठनेर ने ग्राम पंचायत टेमुरनी में उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन उक्त पंचायत में पदस्थ सचिव रामदास पंडोले ने संबंधित से आवेदन लेने से ही मना कर दिया किन्तु बाद में दबाव पड़ने पर आवेदन रख लिया किन्तु 22/06/2023 को जमा किए गए आवेदन में उल्लेखित जानकारी आज पर्यन्त तक नहीं नहीं दी हैं।इस संबंध में आवेदक ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जानकारी नहीं मिलने की शिकायत भी की थी। शिकायत के बाद संबंधित को जानकारी दे देने के आश्वासन पर शिकायती आवेदन वापस लेने हेतु कहा गया था। आवेदक ने अपना शिकायती आवेदन वापस भी ले लिया था। किन्तु जानकारी आज पर्यन्त तक सचिव ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। आवेदक द्वारा बार-बार जानकारी हेतु सचिव से कहा जा रहा है किन्तु जानकारी देने में हीलाहवाला किया जा रहा हैं। फोन करने पर फोन भी रिसिव नहीं किया जाता है और ना ही पंचायत में सचिव उपस्थित मिलता हैं। आवेदक द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उच्चाधिकारियों से मांग की हैं। एवं जानकारी देने में अनावश्यक विलंब करने पर सचिव पर कार्यवाही की मांग की हैं।