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मध्य प्रदेश

केला फसल नुकसानी पर 2 लाख रुपए मुआवजा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पत्रकार वार्ता में दी विस्तृत जानकारी किसान हितैषी भाजपा सरकार का एतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री का माना आभार

आर्यन शेख़ अय्यूब ज़िला ब्यूरो

बुरहानपुर :- केला फसल क्षति हेतु दी जाने वाली राहत राशि तथा उनके निर्धारित मापदण्डों में संशोधन करते हुए आरबीसी 6/4 के प्रावधानों में मुआवजा राशि में दो गुना वृद्धि किए जाने की मांग को मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने निर्णय लेकर मोहर लगा दी है विदित हो कि गत माह जिले में आंधी तूफान एवं अति ओलावृष्टि से अधिकांश ग्रामों में केला फसल को शत प्रतिशत नुकसान हुआ था प्राकृतिक आपदा से केला फसल के पेड़ पूरी तरह से धराशाई हो गए थे किसानों को अधिकतम मुआवजा मिले इसके सतत प्रयास किए गए थे परिणाम स्वरुप किसान हितैषी संवेदनशील मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में एतिहासिक निर्णय पारित कर किसानों को राहत प्रदान की एक जुलाई को फसल प्रभावित किसानों के खातों में राशि आयेंगी जिससे क्षेत्र के किसानों ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का आभार माना ये बात खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गुरुवार को सांसद कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही इस दौरान मंडी बोर्ड उपाध्यक्ष मंजू दादू जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को अन्त्योदय समिति अध्यक्ष अनिलभाऊ भोसले सहित अन्य मौजूद रहे सांसद पाटिल ने कहा कि शिवराजसिंह चौहान मध्यप्रदेश के संवेदन शील मुख्यमंत्री है वर्ष 2018 में भी मेरे एवं स्व. नंदकुमारसिंह चौहान के आग्रह पर किसानों को केला फसल क्षति हेतु सहायता राशि में वृद्धि करते हुए 37 हजार से एक लाख रूपए प्रति हेक्टेयर करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और बुरहानपुर किसानों के प्रति उनके विशेष स्नेह के कारण ही आज पुनः किसानों के हित में एक बार बड़ा निर्णय लिया है राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के परिशिष्ट-1 (एक) (ख) के अंतर्गत केला फसल क्षति हेतु दी जाने वाली राहत राशि तथा उनके निर्धारित मापदण्डों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है

 

*अब सहायता राशि हुई दोगुनी*

संत ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि केला फसल क्षति हेतु 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि 30 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक 54 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर एवं 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि 2 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर करने का मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने निर्णय लिया है प्राकृतिक आपदा से खति हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के परिशिष्ट- 1 (एक) (ख) की कंडिका-3 मे केला फसल हानि हेतु आर्थिक अनुदान सहायता राशि अधिकतम देय सीमा 3 लाख रूपए के स्थान पर 6 लाख रूपए करने का भी निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्व मंत्री गोविंदसिंह राजपूत एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारतसिंह कुशवाह से भेंट एवं पत्र प्रेषित कर आरबीसी 6/4 के प्रावधानों में मुआवजा राशि में दो गुना की वृद्धि किए जाने की मांग रखी थी ने आरबीसी 6/4 की मुआवजा राशि भी बढ़ोतरी पर भी गंभीरता से विचार करने की बात कही थी वर्तमान में 25 प्रतिशत क्षति पर कोई मुआवजा नहीं मिलता है 25 से 35 प्रतिशत क्षति पर 15 हजार रुपए व 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत पर 27 हजार एवं 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पर एक लाख रुपए की मुआवजा राशि का प्रावधान है उद्यानिकी फसल बीमा विलंब से किसान काफी परेशान हैं ऐसी स्थिति में आरबीसी 6/4 के प्रावधानों में दो गुना की वृद्धि की जाए ऐसी मांग रखी थी जिसके परिणाम स्वरूप आज मध्यप्रदेश की कैबिनेट की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है सभी जनप्रतिनिधियों एवं किसानों की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्व मंत्री गोविंदसिंह राजपूत एवं उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारतसिंह कुशवाह तथा मध्यप्रदेश मंत्री परिषद के सदस्यों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया

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