हरदा जिला हरदा रिपोट , धीरज वर्मा मो 9039914594
हरदा टिमरनी की अलका गद्रे बिना अनुमति के बेच रही व्यवसायिक भूखंड, जिला प्रशासन के राजस्वका बड़ा नुकसान, नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहित होने की संभावना
टिमरनी में रहटगांव रोड पर स्थित श्रीधर सिद्धी विनायक ट्रेड सेंटर को विक्रेता अलका गद्रे द्वारा रेरा और टाउन एंड कंट्री विभाग के विक्रय किया जा रहा हैं। विक्रेता अलका पति श्रीधरराव गद्रे वार्ड क्रमांक 5 टिमरनी तहसील जि. हरदा मप्र द्वारा परिवर्तित भूखंड वार्ड क्रमांक टिमरनी प.ह.नं. 17/26 खसरा नंबर 149/4, 149/6 के खसरों में से भूखंड को विक्रय करने के पलहे ना तो कलेक्टर से कॉलोनाइजर का लाईसेंस लिया ना ही विकास की अनुमति ली गई। इसके अलावा ना तो रेरा में पंजीयन कराया और ना ही टाउन एंड कंट्री से अनुमति प्राप्त की गई। अब सवाल यह उठता है, कि इन दिनोें नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। जिसमें अवैध रुप से निर्मित कॉलोनी नेशनल हाईवे से लगी हुई है जिसमें बिना कोई सक्षम प्राधिकारी के कॉलोनी काट दी गई है। इस कॉलोनी में खरीदे गए भूखंड मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं।
अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए 3 साल की सजा
शहर में अवैघ कॉलोनी की बहार लगी हुई है। इसमें टिमरनी में बीच शहर में अवैध कॉलोनी काट दी गई और जिला प्रशासन को भनक तक नहीं हैं। जबकि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ग) की उपधारा 3 तहत अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान हैं।
प्रशासन के राजस्व का बड़ा नुकसान
नगर परिषद टिमरनी के शहरी क्षेत्र में अलका गद्रे द्वारा श्रीधर सिद्धी विनायक ट्रेड सेंटर नामक अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य किया गया। जिसमें मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेदश अधिनियम एवं कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए राजस्व जमा करना पड़ता है, लेकिन राजस्व की चोरी के उद्देशय से इस अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य किया गया।
श्रीधर कॉलोनी में शुन्य होगी रजिस्ट्रीयां
नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में किए गए भूखंड का किया गया कोई अंतरण या अंतरण का कोई करार शुन्य होगा। यह बातें मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत कॉलोनी निर्माण के प्रावधान की धारा 339(ड) में लिखी हुई हैं। अब देखना यह है, कि क्या जिला प्रशासन इस अवैध कॉलोनी के खिलाफ क्या कार्यवाही करता हैं।