सुदर्शन टुडे जिला ब्यूरो सिवनी
जन उपयोगी लोक_अदालत के आदेश से मानसिक रूप से विकलांग वेदांत साहू को अब 1200/- रूपये प्रति माह पेंशन मिलना शुरू हो गई है। 8 वर्षीय मानसिक रूप से विकलांग वेदांत साहू को विकलांग पेंशन का लाभ दिलाये जाने हेतु उसकी मॉं सविता साहू ने दिनांक 11.10.2022 को जन उपयोगी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था। जन उपयोगी लोक अदालत ने उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन विभाग को नोटिस जारी किया था जिसके बाद दिनांक 16 नवम्बर 2022 को जन उपयोगी लोक अदालत के समक्ष मानसिक रूप से विकलांग वेदांत को 1200/-रूपये प्रति माह पैंशन स्वीकृत होने के संबंध में स्वीकृति आदेश प्रस्तुत किया गया तथा इस प्रकार मानसिक रूप से विकलांग वेदांत को मात्र 35 दिन के अंदर ही 1200/-रूपये प्रति माह विकलांग पेंशन मिलना प्रारंभ हुआ।