Sudarshan Today
मध्य प्रदेशराजपुर

3 दिवसीय रिफ्ररेशर समूह प्रशिक्षण संपन्न!

 

 

राहुल गुप्ता की रिपोर्ट

 

राजपुर ब्लाक के आजीविका भवन में पहल जन सहयोग सहयोग विकास संस्थान के द्वारा बड़वानी जिले के 15, गाँवों में टीडीएच के सहयोग से महिला और बाल विकास अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है! संस्था के प्रमुख उद्देश्यों मे आदिवासी बसाहट के 15 गाँवों में जिनमे मुख्य रूप से महिलाओं और बालिकाओ के प्रति जेंडर आधारित हिंसा को कम करना  और इस तरह से वातावरण का निर्माण करना जिनमे इनके प्रति होने वाली हिंसा को कम किया जा सके !इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाल सुरक्षा समिति ,शाला प्रबधंन समिति, पुलिस विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, विधिक संघ के सहयोग से महिलाओं के अधिकारों के प्रति समुदाय की धारणा में बदलाव तथा युवा बालिकाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना है!पहल जनसहयोग विकास संस्थान प्रशिक्षक अनूपा ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से इस पोक्सो एक्ट अधिनियम को बनाया गया है. इसके तहत नाबालिग के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे अपराध और छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई की जाती है. इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया है!घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार इस क़ानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू हिंसा नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार,आचरण या बर्ताव जिससे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है।इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी प्रकार का

शारीरिक दुरुपयोग (जैसे मार-पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि),लैंगिक शोषण (जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार),मौखिक और भावनात्मक हिंसा ) जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना!और लीग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के इन गांवों में जागरूकता फैलाने के लिए गाँव युवाओ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है!इस समूह प्रशिक्षण में पहल जनसहयोग विकास संस्थान से प्रशिक्षक अनूपा जिला समन्वयक जाहिद शेख, हर्षा परमार और फील्ड कॉर्डिनेटर मतीन कविता लक्ष्मी अमन और 100 से अधिक प्रतिभगियों की  उपस्थित रही!

3 दिवसीय रिफ्ररेशर समूह प्रशिक्षण संपन्न!

राहुल गुप्ता की रिपोर्ट

राजपुर ब्लाक के आजीविका भवन में पहल जन सहयोग सहयोग विकास संस्थान के द्वारा बड़वानी जिले के 15, गाँवों में टीडीएच के सहयोग से महिला और बाल विकास अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है! संस्था के प्रमुख उद्देश्यों मे आदिवासी बसाहट के 15 गाँवों में जिनमे मुख्य रूप से महिलाओं और बालिकाओ के प्रति जेंडर आधारित हिंसा को कम करना और इस तरह से वातावरण का निर्माण करना जिनमे इनके प्रति होने वाली हिंसा को कम किया जा सके !इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाल सुरक्षा समिति ,शाला प्रबधंन समिति, पुलिस विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, विधिक संघ के सहयोग से महिलाओं के अधिकारों के प्रति समुदाय की धारणा में बदलाव तथा युवा बालिकाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना है!पहल जनसहयोग विकास संस्थान प्रशिक्षक अनूपा ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से इस पोक्सो एक्ट अधिनियम को बनाया गया है. इसके तहत नाबालिग के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे अपराध और छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई की जाती है. इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया है!घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार इस क़ानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू हिंसा नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार,आचरण या बर्ताव जिससे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है।इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी प्रकार का
शारीरिक दुरुपयोग (जैसे मार-पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि),लैंगिक शोषण (जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार),मौखिक और भावनात्मक हिंसा ) जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना!और लीग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के इन गांवों में जागरूकता फैलाने के लिए गाँव युवाओ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है!इस समूह प्रशिक्षण में पहल जनसहयोग विकास संस्थान से प्रशिक्षक अनूपा जिला समन्वयक जाहिद शेख, हर्षा परमार और फील्ड कॉर्डिनेटर मतीन कविता लक्ष्मी अमन और 100 से अधिक प्रतिभगियों की उपस्थित रही!

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