सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन
खरगोन लैगिंक अपराध रोकथाम के लिए बने है पाक्सो एक्ट जैसे कड़े कानून: एएसआई आर्य
जनसाहस की तीन दिनी कार्यशाला में सामाजिक वकील सीख रहे कानूनी गुर
खरगोन। बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की रोकथाम के लिए कड़े कानून बने है, जिसमें आरोपियों को 20 वर्ष तक कि सजा या उससे भी ज्यादा की सजा हो सकती है। इस कानून का नाम पॉक्सो एक्ट है। आप सभी लोग सामाजिक वकील के तौर पर समाज के बीच काम कर रहे है, आप इस कानून के बारे में जनजागरूकता लाकर पीडि़त को इस कानून की मदद लेने के लिए आसानी से प्रेरित कर सकते है, हमारी कहीं मदद लगें तो हम हमेशा तत्पर है। यह बात सामाजिक संस्था जन साहस द्वारा बिस्टान रोड़ स्थित निजी होटल में आयोजित तीन दिवसीय सामाजिक वकील क्षमतावर्धन कार्यशाला की शुरुआत करते हुए जैतापुर पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण आर्य ने कही। गोगावा थाने से एसआई वर्षा सोलंकी ने भी महिला, बालिका अपराधों के साथ ही सायबर क्राइम के प्रति जागरुक रहने की अपील की। समन्यवयक इरफान खान ने बताया कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक वकीलों को कानूनी बारीकियों की जानकारी देना है, तीन दिनों तक अलग- अलग वक्ताओं द्वारा जानकारियां दी जाएगी, जिनका इनक सामाजिक वकीलों द्वारा गांवों में जाकर प्रचार- प्रसार किया जाएगा। यामिनी पांडेय ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। बालकल्याण समिति के सदस्य राजेश जोशी ने बताया की यह समिति को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं और यह बच्चो की हर प्रकार से मदद करती हैं। कार्यशाला में 20 गांव के 40 युवक एवं युवतियों शामिल हुई। जनसाहस की फील्ड कॉउंलर कविता सोनोने, फील्ड कार्यकर्ता रीना चौहान, फारूक आदि उपस्थित थे।