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धोखाधड़ी कर जमीन का किया नामांतरण घोड़ाडोंगरी तहसील के गांधीग्राम क्षेत्र का मामला, आवेदक ने एसपी से की शिकायत

कृषि कार्य करने पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप

सुदर्शन टुडे समाचार बैतूल

बैतूल। घोड़ाडोंगरी तहसील कार्यालय में कितना भ्रष्टाचार और फर्जीवाडा चल रहा है, इसकी बानगी गांधीग्राम में स्थित खसरा नंबर 19 है। जहां भूमिस्वामि का नाम बगैर सहमति रिकार्ड से हटाकर फर्जी तरीक़े से नामांतरण कर दिया गया। आमडोह निवासी भूमि स्वामी उषारानी पति स्व.विनय सरदार, मुरारी राय पिता बैद्यनाथ बंगाली ने इस पूरे मामले में तहसील के अधिकारी कर्मचारी के लिप्त होने की बात कही है। इस संबंध में आवेदक ने एसपी को शिकायत आवेदन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदक उषारानी पति स्व.विनय सरदार, मुरारी राय पिता बैद्यनाथ प्रफुल पिता स्व.विनय सरदार ने एसपी को सौंपे आवेदन में बताया कि अनावेदकगण पुलीन राय पिता गणेश राय, नारायण पिता पुलीन राय द्वारा उषारानी तथा मुरारी के हक अधिकार की कृषि भूमि बिना अनुमति राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाकर धोखाधड़ी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अनावेदकों ने डब्ल्यूसीएल विभाग पाथाखेड़ा से राशि प्राप्त कर आवेदक प्रफुल्ल को मिलने वाली विरासत की भूमि को हड़पने के लिए जान से मारने की धमकी दी। भूमि स्वामी ने तहसील के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सांठगांठ करने का आरोप लगाया है।जानकारी के अनुसार आवेदक आमडोह तथा अनावेदक गांधीग्राम थाना चोपना के निवासी है तथा दोनों की कृषि भूमि भी ग्राम गांधीग्राम में स्थित है। आवेदक उषारानी व मुरारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 19, कुल रकबा 5 एकड़ है। आवेदक उषारानी और प्रफुल्ल को अपने पिता स्व. बैद्यनाथ और माता देबला की मृत्यु के बाद विरासत में मिली है, जिसका राजस्व रिकार्ड घोडाडोंगरी तहसील में विधिवत तहसीलदार न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था। उषारानी का विवाह बैद्यनाथ निवासी आमडोह के साथ हो चुका था। आवेदक मुरारी अपने कामकाज के कारण भूमि से दूर बैतूल जिले से बाहर आता-जाता रहता है। इस बात की जानकारी अनावेदकगणों को है। जिसका फायदा उठाकर षडयंत्र रचकर अनावेदक पुलीन और नारायण ने तहसील कार्यालय में कर्मचारियों को मिलाकर धोखाधड़ी करके जानबूझ कर बिना अनुमति के आवेदक उषारानी, मुरारी और प्रफुल को जनकारी दिये बिना चोरी छिपे तहसीलदार न्यायालय को गुमराह करके राजस्व रिकार्ड खसरा नंबर 19 में कुल भूमि 5 एकड़ पर आवेदक उषारानी तथा मुरारी के हक अधिकार की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया।– मुआवजे की राशि भी हड़पी –शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अनावेदक पुलीन और नारायण ने रूपयों की लालच में डब्ल्यूसीएल विभाग कार्यालय पाथाखेड़ा तहसील घोड़ाडोंगरी में पदस्थ संबंधित अधिकारियों से भी सांठ गांठ करके आवेदक उषारानी तथा मुरारी राय को मिलने वाली मुआवजे की राशि धोखाधड़ी से निकलवाकर हड़प ली। आवेदक उषारानी, मुरारी राय तथा प्रफुल्ल ने अनावेदक पुलीन और नारायण से उनके हक अधिकार की जमीन पर खेती करने की बात कही तो पुलीन और उसका पुत्र नारायण भडक गया और भद्दी गालियां देने लगा। जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत उन्होंने घटना के दिन थाना चोपना में जाकर की थी, जिस पर पुलिस ने बयान भी लिये थे। आवेदकों ने एसपी से अनावेदक पुलीन, उसके पुत्र नारायण के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है।

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