संवादाता आनंद राठौर
बड़वाह—ग्राम पंचायत काटकूट मे पंचायत द्वारा शासकीय दुकान 15 अगस्त2014 को पंचायत द्वारा ग्राम सभा मे सर्व सहमति से गाव के बाबूलाल पिता पूनमचंद सारंग को किराये से दी गई थी।विगत तीन वर्षो से दुकान को खाली करवाने के लिए ग्राम पंचायत काटकूट मे बने लगभग 40 वर्ष पुराने शासकीय दुकान {भवन }को जीर्णशीर्ण कराने हेतु पत्राचार के माध्यम से प्रशासनिक विभाग द्वारा सबन्धित को नोटिस भेजा गया।जिसमे जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी खरगोन एव जनपद पंचायत बड़वाह राजस्व विभाग बड़वाह द्वारा विगत दिनो दुकान को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है।
यह न्याय संगत नही है।
बाबूलाल सारंग ने बताया कि 25 मई को जो आदेश हुआ है मुझे सुनने का मौका भी नही दिया गया।ओर न किसी भी प्रकार का को नोटिस दिया गया।साथ ही यह दुकान ग्राम पंचायत के स्वामित्व की दुकान है।लेकिन ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार का कोई ठहराव प्रस्ताव व अनुमोदन या किसी भी प्रकार का कोई पत्र जारी नही किया गया है। ग्राम पंचायत से बिना रिपोर्ट प्राप्त किए दुकान का जो आदेश जारी किया गया है यह न्याय संगत नही है।मेरे द्वारा पुन उच्च न्यालय मे कोर्टआफ कण्ट्म कि कार्यवाही कि जावेगी।
40 वर्ष पुराने शासकीय
दुकान {भवन }को जीर्णशीर्ण किया
जनपद पंचायत अधिकारी रोहित पचौरी ने बताया कि ग्राम पंचायत काटकूट के अंतर्गत विगत 40 वर्ष पूर्व शासकीय दुकान {भवन }आबादी क्षेत्र मे स्थित है।उक्त भवन कभी भी गिर सकता है।जिससे जनहानि होने कि संभावना है एव उक्त भवन मे दुकानदार द्वारा कियोस्क सेंटर संचालित किया जा रहा था 27 मई को ग्राम पंचायत का आमला व राजस्व विभाग पुलिस विभाग कि उपस्थिती मे उक्त भवन को नियम अनुसार जेसीबी मशीन कि मदद से तोड़ने कि कार्यवाही कि गई ।
8 अप्रेल एव् 23 मई 2022 उच्च न्यायालय मे रिट पीटीशन के आधार पर स्टे मिला था
बाबूलाल सारंग ने बताया की ग्राम पंचायत काटकूट के स्वामित्व की दुकान है जिसमे ग्राम पंचायत की आय हो रही है।इसलिए 8 अप्रेल एव 23 मई 2022 उच्च न्यायालय मे रिट पीटीशन 7787 आफ2022 के आधार पर स्टे का आदेश मिला था।उक्त दुकान को खाली नही किया जाकर इन्ही को संचालन करने दिया जाये।इनके द्वारा उक्त दुकान मे बैंक कियोस्क का संचालन किया जा रहा है।जिससे शासन की भिन्न आर्थिक विकास योजनाओ एव जन सामान्य के कार्य सम्पन्न हो रहे है।