आर्यन शेख़ अय्यूब ज़िला ब्यूरो
बुरहानपुर/20 मार्च, 2024/-आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में आज प्रिंटिंग प्रेस संचालकों/मुद्रकों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित रही। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरसिंह चौहान, संबंधित अधिकारीगण एवं मुद्रकगण उपस्थित रहें। जानकारी देते हुए बताया गया कि, आरपी एक्ट 127 ए के अनुसार चुनाव के प्रत्येक पम्पलेट पोस्टर आदि पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम तथा पता होना चहिए। दस्तावेज छापने के यथोचित समय में इसकी प्रति के साथ परिशिष्ट क और ख में जानकारी भरकर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करानी होगी। उल्लघंन करने पर 6 माह की सजा अथवा 2 हजार रूपये तक का अर्थदण्ड निर्धारित है। फ्लैक्स, होर्डिंग, वॉलपेपर, पम्पलेट आदि पूर्व प्रमाणन की परिधि में नहीं आते है।