Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

पुलिस अधीक्षक ने ली जिले भर के बस ऑपरेटर की बैठक, परिवहन विभाग के नियमों के पालन एवं वैध दस्तावेजों के साथ बसें संचालित करने के लिए निर्देश

सुदर्शन टुडे गुना

।।परिवहन प्रभारी रंजन भदोरिया सहित जिले भर के थाना प्रभारी यातायात डीएसपी मनोज वर्मा एवं बस ऑपरेटर रहे उपस्थित।।

गुना में विगत 27 दिसंबर को भीषण बस अग्निकांड हुआ था जिसमें 17 से अधिक लोग घायल हुए थे एवं 13 लोगों बस के अंदर जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी जिसके कारण गुना के पुलिस अधीक्षक कलेक्टर परिवहन अधिकारी सहित नगर पालिका सीएमओ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की थी जिसमें तात्कालिक एसपी कलेक्टर के ताबडत लेकर दिए गए थे तो वहीं परिवहन अधिकारी एवं नगर पालिका सीएमओ को निलंबित कर दिया था उसके बाद लगातार परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है हालांकि इसके बाद लगातार तीन बस हादसे और हुए जिसमें दो बस पलटी गनी मत रही की किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई वहीं जिन बसों के द्वारा दुर्घटनाएं घटित हुई उनके दस्तावे जे अवैध पाए गए थे। इसके बाद नवभारत पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा मैं यातायात पुलिस को सत्य निर्देश देते हुए वाहनों के दस्तावेज कंप्लीट करने के निर्देश दिए एवं आवदेनिक कागज पे जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे तो वही परिवहन विभाग की प्रभारी अधिकारी रंजन भदोरिया द्वारा भी अपने विभाग की टीम को निर्देश देते हुए कार्रवाई करने हेतु शक्ति कदम उठाने के निर्देश दिए हालांकि इसके बाद भी लगातार शहर में एवं जिले में बिना परमिट बिना फिटनेस एवं बिना बीमा के गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है जिसको लेकर गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने दिनांक 25 जनवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त बस ऑपरेटर (बस मालिकों) की बैठक बुलाई जिसमें मुख्य रूप से गुना परिवहन प्रभारी अधिकारी रंजन भदोरिया सहित जिले भर के थाना प्रभारी एवं परिवहन विभाग का स्टाफ उपस्थित रहा। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध नियंत्रण के साथ-साथ बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए रखना के निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं इसके साथ ही जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी ले जाने हेतु उनके द्वारा हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिन्हा द्वारा बस ऑपरेटर से चर्चा कर बेसन से संबंधित समस्त प्रकार के वैध दस्तावेजों के साथ ही बसों को संचालित करने सहित बेसन के संचालन मैं नियम अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए ही बसें संचालित करने के निर्देश बस ऑपरेटर को दिए गए हैं जिसके तहत नंबर 01 बेसन का परमिट लेकर निर्धारित मार्गो पर ही बसें संचालित करें,02 बसों का वैध फिटनेस बीमा प्रदूषण टैक्स एवं प्रदूषण आदि दस्तावेज बहन में रखें, 03 सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन ऩबर प्लेट अच्छी सीख लगवाई जाए। 04 बस संचालक का ड्राइविंग लाइसेंस एवं परिचालक लाइसेंस आवश्यक रूप से साथ में रखें, 05 बाहर में अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एंड बॉक्स रखा जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग हो सके और यात्री किसी प्रकार की समस्या से बच सके साथी चालक एवं परिचालक निर्धारित गन बेस में रहे बहन में इमरजेंसी गेट आवश्यक आवश्यक रूप से लगाया जाए साथ ही बंद संचालन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें अंततः पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा बस ऑपरेटर को उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए बसें संचालित करने की समझाइए देने के साथ ही यदि इसके बाद भी बसें बिना सभी भेद दस्तावेजों के संचालित होना पाई जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।

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